प्राइमरी स्कूलों में शिक्षकों की बहाली पर लगी रोक को हटाने से पटना हाईकोर्ट ने किया इंकार

बिहार के प्राथमिक विद्यालयों में होने वाली बड़े पैमाने पर बहाली पर लगी रोक को हटाने से पटना हाईकोर्ट ने इंकार कर दिया है। जस्टिस अनिल कुमार उपाध्याय ने नीरज कुमार व अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को अगली सुनवाई में फिर से विस्तृत जानकारी पेश करने का निर्देश दिया. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता दीनू कुमार ने बताया कि राज्य सरकार ने 15 जून 2020 को एक आदेश पारित करते हुए कहा था कि दिसम्बर 2019 में सीटीईटी पास उम्मीदवार इस परीक्षा में नहीं भाग ले सकते हैं।

2 नवंबर को होगी अगली सुनवाई

ऐसे में इस विज्ञापन के बाद बदलाव कैसे किया जा सकता है. कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा कि जब 8 जून 2020 को विज्ञापन निकाला गया तो राज्य सरकार कैसे 23 नवंबर 2020 को कटऑफ डेट कह रही है. कोर्ट ने कहा कि 8 जून 2020 तक सीटीईटी पास उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल होने के योग्य हैं. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने बताया कि इस परीक्षा के माध्यम से पूरे राज्य में लगभग 94 हजार शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया चल रही हैं. इस मामले में अगली सुनवाई 2 नवंबर को होगी।