इस्लामाबाद हाइकोर्ट ने कुलभूषण जाधव के लिए सुनाया फैसला, पक्ष रखने के लिए भारत रख सकता है वकील

कुलभूषण जाधव को लेकर पाकिस्तान के इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि इस संबंध में अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाना चाहिए। पाक मीडिया के अनुसार अदालत ने भारत से जाधव के लिए वकील नियुक्त करने को कहा है। मामले की सुनवाई तीन सितंबर तक के लिए स्थगित कर दी गई है।

सरकार को भारतीय अधिकारियों के संपर्क में रहने का निर्देश

जानकारी के अनुसार अदालत ने यह निर्देश भी दिया है कि जाधव को तीसरी बार कॉन्सुलर एक्सेस की सुविधा दी जाए। अदालत ने इसके लिए सरकार को भारतीय अधिकारियों से संपर्क करने को कहा है। बता दें कि भारतीय नागरिक और पूर्व नौसेना अधिकारी कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान ने जासूसी के आरोप में जेल में कैद कर रखा है।

पिछले महीने दी थी नाम की राजनयिक पहुंच

हालांकि, इससे पहले पाकिस्तान ने जाधव को 16 जुलाई को दूसरी बार राजनयिक पहुंच की मंजूरी दी थी। हालांकि, यह महज दिखावा भर था क्योंकि भारतीय अधिकारियों को कानूनी प्रतिनिधित्व की व्यवस्था के लिए जाधव की लिखित सहमति तक हासिल नहीं करने दी गई थी। पाक के इस रुख पर भारतीय अधिकारी विरोध जताने के बाद वहां से लौट गए थे।

क्या है पूरा मामला ?

बता दें कि 50 वर्षीय जाधव को जासूसी के आरोप में पाक की सैन्य अदालत ने अप्रैल 2017 में मौत की सजा सुनाई थी। भारत ने इस फैसले को चुनौती देने के लिए अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। हेग स्थित आईसीजे ने पाक के फैसले को गलत करार दिया था और कहा था कि उसे जाधव को दोषी ठहराने और सजा की प्रभावी समीक्षा करनी चाहिए और बिना देरी भारत को राजनयिक पहुंच प्रदान करनी चाहिए।