रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सुरक्षा बढ़ाने और धोखाधड़ी को कम करने के लिए डेबिट और क्रेडिट कार्ड के नये नियम सोमवार से शुरू किए हैं। आपको बता दें कि इससे पहले जनवरी में आरबीआई ने उपयोगकर्ताओं के लिए सुधार और कार्ड लेनदेन की सुरक्षा बढ़ाने के लिए नये नियम जारी किए थे।
क्या है RBI के निर्देश
आरबीआई ने बैंकों को निर्देश दिया है कि कार्ड जारी करने के समय भारत में एटीएम और पीओएस टर्मिनलों पर केवल घरेलू कार्ड लेनदेन की अनुमति दें। अंतरराष्ट्रीय लेन-देन, ऑनलाइन लेनदेन, कार्ड-न-वर्तमान लेनदेन और संपर्क रहित लेनदेन के लिए, ग्राहकों को अपने कार्ड पर अलग से सेवाओं की स्थापना करनी होगी।
आइये जानते हैं नये कार्ड के नियम
- ये नियम 16 मार्च से नए कार्ड के लिए लागू होंगे। पुराने कार्ड वाले यह तय कर सकते हैं कि इनमें से किसी भी सुविधा को निष्क्रिय करना है या नहीं।
- मौजूदा नियमों के अनुसार, ये सेवाएं कार्ड के साथ स्वचालित रूप से आती थीं, लेकिन अब यह ग्राहक के अनुरोध पर शुरू होगी।
- डेबिट या क्रेडिट कार्ड ग्राहक जिन्होंने अभी तक कार्ड से कोई ऑनलाइन लेन-देन, संपर्क रहित लेनदेन या अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन नहीं किया है, तो कार्ड पर ये सेवाएं 16 मार्च से स्वतः बंद हो जाएंगी।
- रिज़र्व बैंक ने सभी बैंकों को मोबाइल बैंकिंग, नेट बैंकिंग का विकल्प उपलब्ध कराने और सीमा को सक्षम बनाने और सेवा को 24 घंटे, सप्ताह में सात दिन, अक्षम करने के लिए कहा है।
- यदि ग्राहक कार्ड की स्थिति में कोई बदलाव करता है, तो बैंक ग्राहक को एसएमएस/ईमेल के माध्यम से सूचित करेगा और सूचना भेजेगा।
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