निर्भया केस : अक्षय की फांसी के बाद उसकी पत्नी को मिलेगा तलाक ? सुनवाई 24 मार्च को

निर्भया रेप कांड के दोषी अक्षय ठाकुर की पत्नी के तलाक अर्जी से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। औरंगाबाद कोर्ट में आज तलाक अर्जी पर सुनवाई होनी थी, लेकिन उसकी पत्नी हाजिर नहीं हुई। ऐसे में अब इस मामले में सुनवाई की तारीख 20 मार्च से बढ़ाकर 24 मार्च कर दी गयी है।आपको बता दें कि अक्षय की पत्नी ने औरंगाबाद कोर्ट में अक्षय से तलाक लेने को लेकर याचिका दाखिल की है।

पहले फांसी, फिर सुनवाई ?

अक्षय ठाकुर समेत निर्भया के चारों दोषियों को 20 मार्च को फांसी होनी है। और तलाक मामले में सुनवाई 24 मार्च को होगी। यानी की फांसी होने के बाद सुनवाई होगी। अक्षय की पत्नी ने कहा था कि अक्षय का फांसी दिया जाना तय है, लेकिन वह विधवा के रुप में जीना नहीं चाहती है। इसलिए वह अक्षय से तलाक लेगी।

औरंगाबाद के लहंग कर्मा गांव का है अक्षय

अक्षय औरंगाबाद के लहंग कर्मा गांव का रहने वाला है। उसकी पत्नी गांव में ही रहती है। अक्षय का एक बेटा है. पत्नी अपने सास और ससुर के साथ गांव पर रहती है। अक्षय ने राष्ट्रपति के पास एक फरवरी को दया याचिका दाखिल की थी, लेकिन राष्ट्रपति ने 15 फरवरी को खारिज कर दिया था।