अनुच्छेद 370 मामले की याचिका बड़ी बेंच में भेजने से इनकार, सुप्रीम कोर्ट ने कहा-5 जजों की पीठ ही करेगी सुनवाई

 

सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 370 पर दायर याचिका को 7 जजों की बड़ी पीठ के पास भेजने से इनकार कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि इस मामले को 5 जजों की पीठ ही सुनवाई करेगी. याचिकाओं में पिछले साल पांच अगस्त के केंद्र के अनुच्छेद 370 को हटाने के फैसले की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई है.

जस्टिस एनवी रमन्ना की अध्यक्षता में हो रही सुनवाई

उच्चतम न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को रद्द किए जाने की वैधता को चुनौती देनी वाली याचिकाओं को सात न्यायाधीशों की वृहद पीठ को भेजने का कोई कारण नहीं है. वर्तमान में पांच जजों की पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही है. जिसकी अध्यक्षता न्यायमूर्ति एनवी रमन्ना कर रहे हैं. उन्होंने 23 जनवरी को इस मामले पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. याचिका का विरोध करते हुए केंद्र ने कहा था कि जम्मू-कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा वापस लेने के अलावा और कोई विकल्प नहीं बचा था.

एनजीओ पीपुल्स यूनियन ऑफ सिविल लिबर्टीज, जम्मू और कश्मीर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन और हस्तक्षेपकर्ता ने मामले को बड़ी पीठ के पास भेजने के लिए कहा है. उन्होंने यह मांग सर्वोच्च अदालत के दो फैसले के आधार पर की है.