कहां कौन सी दुकानें खुलेंगी, पढ़ें गृह मंत्रालय ने स्पष्ट कर दिया है

देर रात सरकार ने दिया आदेश लॉकडाउन के बीच देश में सभी दुकानें प्रतिबंध से मुक्त हैै। सरकार ने सभी का जरूरी दुकानों को 50% कर्मचारी के साथ खोलने की अनुमति दे दी है। हालांकि दुकानों में मास्क पहनना एवं सोशल डिस्टेंसिनग का अनुपालन करना अनिवार्य है।

 

बतादें कि इनमें मॉल की दुकानों एवं नगर निगम की सीमा के अंदर बाजार परिसर के अंदर दुकानों पर प्रतिबंध जारी रहेगा। जबकि यह नियम हार्ट हॉटस्पॉट एवं कंटेनमेंट जोन में लागू नहीं होगा।

गृह मंत्रालय के प्रवक्ता ने दुकानें खोलने को लेकर स्पष्टीकरण दी है। पढ़ें…

ग्रामीण क्षेत्रों में, शॉपिंग मॉल को छोड़कर सभी दुकानों को खोलने की अनुमति है।
● वहीं शहरी क्षेत्रों में, आवासीय परिसरों में सभी स्टैंडअलोन/पड़ोस की दुकानें और दुकानें खोलने की अनुमति है। बाज़ार/बाज़ार परिसर और शॉपिंग मॉल में दुकानें खोलने की अनुमति नहीं है।