दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने एक आदेश जारी कर कहा है कि कोविड-19 के बिना लक्षण वाले सभी यात्रियों को दिल्ली आने पर अब 7 दिन होम-क्वारंटीन में रहना होगा जबकि पहले जारी निर्देश में 14 दिन खुद की निगरानी की बात कही गई थी। यह बदलाव दिल्ली आने वाले यात्रियों के लिए किया गया है। सरकार ने इस संबंध में सभी जिलाधीशों को निर्देश जारी कर दिया है।
दिल्ली के मुख्य सचिव विजय देव की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि एयरपोर्ट, रेलवे और परिवहन विभाग यात्रियों का विवरण रोजाना राजस्व विभाग के प्रधान सचिव तथा दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथोरिटी के चेयरमैन को देंगे।
गौरतलब है कि आदेश में कहा गया है कि बिना लक्षण वाले यात्रियों को दिल्ली आने पर 14 दिन के बजाय सात दिन के लिए होम क्वारंटीन में रहना होगा।
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