कब रिहा होगी महबूबा मुफ्ती ? सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र से पूछा सवाल

सुप्रीम कोर्ट ने महबूबा मुफ्ती को पार्टी की बैठकों में शामिल होने की अनुमति देने से इंकार कर दिया है। जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) की अध्यक्ष महबूता मुफ्ती की रिहाई की मांग वाली याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी मां की लोक सुरक्षा कानून के तहत नजरबंदी (हिरासत) को चुनौती देने वाली याचिका दायर की है. सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू- कश्मीर प्रशासन से पूछा कि महबूबा को कब तक हिरासत में रखा जा सकता है? कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर प्रशासन से अपने रुख की जानकारी देने के लिए कहा है. शीर्ष अदालत ने पूछा कि क्या उनकी हिरासत एक साल से आगे बढ़ाई जा सकती है. कोर्ट ने महबूबा की बेटी इल्तिजा मुफ्ती की संशोधित याचिका पर केंद्र से एक हफ्ते में जवाब मांगा है. अगली सुनवाई 15 अक्टूबर को होगी.

महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती ने अपनी याचिका में अपील की है कि उनकी मां महबूबा को पार्टी की बैठकों में शामिल होने की परमिशन दी जाए. इल्तिजा ने कहा कि उनकी मां एक राजनीतिक पार्टी की अध्यक्ष हैं. इसलिए उन्हें अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करने करने दिया जाए. उन्हें अपने लोगों, पार्टी के पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं और आम लोगों से मिलने-बातचीत करने की छूट दी जाए. हालांकि, कोर्ट ने इजाजत देने से इनकार कर दिया.