भारत कि रक्षा और मां भारती के बेटे दोनो है जरुरी,, सुप्रीम कोर्ट ने लश्कर ए तैयबा के आतंकि अशफाक कि रिव्यू पेटिशन को किया खारिज……


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सुप्रीम कोर्ट ने आज लाल किला हमला मामले में दायर रिव्यू पिटीशन को खारिज कर दिया और इस हमले के दोषी मोहम्मद आरिफ उर्फ अशफाक की फांसी की सजा को बरकरार रखा।आपको बता दें कि साल 2000 में हुए लाल किला हमला मामले में पाये गए दोषियों कि मौत की सजा को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा और ​​अशफाक की पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया है। वर्ष 2000 में 22 दिसंबर को लाल किले पर आतंकवादी संगठन लश्कर ए तैयबा ने हमला किया था। इस हमले में तीन लोगों की मौत हुई थी, जिसमें दो सेना के जवान थे। 2005 में सुप्रीम कोर्ट ने अशफाक को फांसी की सजा सुनाई थी। 2011 में उसकी दया याचिका खारिज हुई थी। जिसके बाद अशफाक ने रिव्यू पिटीशन दायर किया था।