पटना में दुकान खोलने संबंधीत पूर्व आदेश को संशोधित कर लागू करने का निर्देश जारी – कुमार रवि

लॉकडाउन में विभिन्न दुकानें खोलने को लेकर गृह विभाग द्वारा जारी आदेश को लेकर पटना डीएम कुमार रवि ने बढ़ते कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए पूर्ण विचार के बाद  लाकडाउन के दौरान शहर में काम काज किस प्रकार होंगे, इसको लेकर संशोधित निर्देश जारी किया हैं। जिसके अंतर्गत कंटेनमेंट जोन के निकट अथवा भीड़भाड़ वाले क्षेत्र में होने के कारण निम्न थाना क्षेत्र के अंतर्गत पड़ने वाले दुकान नहीं खुलेंगी। अर्थात दुकाने बंद रहेंगी। ऐसे दुकानों की सूची थानावार निम्नवत है-

  • बुद्धा कॉलोनी थाना क्षेत्र में हरिहर चेंबर।
  • कोतवाली थाना अंतर्गत चांदनी मार्केट ,मौर्या कंपलेक्स।
  • पाटलिपुत्रा थाना क्षेत्र अंतर्गत गोसाईंटोला रोड मार्केट।
  • शास्त्रीनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत राजा बाजार मार्केट।
  • हवाई अड्डा थाना क्षेत्र अंतर्गत शेखपुरा बाजार ,राजा बाजार, खाजपुरा बाजार ,जगदेव पथ बाजार।
  • श्रीकृष्णापुरी थाना क्षेत्र अंतर्गत वर्मा सेंटर मार्केट।
  • गर्दनीबाग थाना क्षेत्र अंतर्गत चितकोहरा मार्केट।
  • कदमकुआं थाना क्षेत्र अंतर्गत चूड़ी मार्केट।
  • पीरबहोर थाना क्षेत्र अंतर्गत हथुआ मार्केट ,खेतान मार्केट, बाकरगंज मार्केट।
  • परसा बाजार थाना क्षेत्र अंतर्गत कुरथौल बाजार, परसा, इतवार पुर बाजार।

बता दें कि जिलाधिकारी ने उक्त आदेश का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित कराने का निर्देश संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी/ थानाध्यक्ष को दिया है।