केन्द्रीय गृह मंत्रालय द्वारा देशभर में अनलॉक-1 लागू किये जाने के बाद बिहार सरकार के गृह मंत्रालय ने रेस्टोरेंट, मंदिर, मॉल, और दफ्तरों के लिए नई गाइडलाइन जारी किये हैं।
देखें क्या हैं निर्देश
राज्य में मॉल और होटल खोलने और जाने के लिए सरकार के द्वारा जारी इन नये निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।
@MoHFW_INDIA issues guidelines/SOP on preventive measures in Hotels and Other Hospitality Units to contain spread of #COVID19 pic.twitter.com/vdcG8duZRW
— PIB In Bihar ?? (@PIB_Patna) June 4, 2020
@MoHFW_INDIA issues guidelines/SOP on preventive measures in Shopping Malls to contain spread of #COVID19 pic.twitter.com/qTlBg1UNCl
— PIB In Bihar ?? (@PIB_Patna) June 4, 2020
वहीं मंदिर और दफ्तर खोलने के लिए भी सरकार ने विशेष निर्देश जारी किये हैं, देखिए
@MoHFW_INDIA issues guidelines/SOP on preventive measures to contain spread of #COVID19 in #offices #Unlock1 pic.twitter.com/A3XGeGuNJX
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