ईद के दिन मस्जिदों को खोलने की अनुमति देने की याचिका को इलाहाबाद हाइकोर्ट ने खारिज कर दिया है। कोर्ट ने सीधे तौर पर कहा है कि इस मामले में वह हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। याचिकाकर्ता पहले उत्तर प्रदेश सरकार से अनुरोध करें। याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा कि यदि राज्य सरकार इस मामले को खारिज करती है, उसके बाद हीं हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएं।
1 घंटे की मांगी थी अनुमति
शाहिद अली नाम के व्यक्ति ने यूपी में ईद के दिन एक घंटे लिए मस्जिदों और इदगाहों को खोलने की अनुमति के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में पीआईएल दायर की थी, जिसे
उत्तर प्रदेश में ईद के दिन मस्जिदों और ईदगाहों को एक घंटे की खोलने की अनुमति मांगने वाली एक पीआईएल हाई कोर्ट इलाहाबाद में दायर की गई थी। जिसपर बुधवार को चीफ जस्टिस गोविंद माथुर और जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा की बेंच ने सुनवाई करते हुए खारिज कर दी।
आपको बता दें कि याचिकाकर्ता ने दलील दी थी कि ईद के दिन मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ना जरूरी होता है। अगर ऐसा न किया जाए तो इबादत पूरी नहीं होती है।
You must be logged in to post a comment.