मनी लॉन्ड्रिंग मामलें में MLC रीतलाल यादव को राहत, पटना हाईकोर्ट का फैसला

पटना हाईकोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एमएलसी रीतलाल यादव को राहत दी है। रीतलाल यादव मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 7 साल से अधिक का समय जेल में बीता चुके हैं, जस्टिस शिवाजी पांडे की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए उन्हें राहत दी है। आपको बता दें कि इस मामले में अधिकतम सात साल की सजा होती है।

पटना हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को 25 मई 2021 तक जवाब देने की मोहलत दी है।याचिकाकर्ता की ओर से वरीय अधिवक्ता योगेशचंद्र वर्मा ने कोर्ट को बताया कि जिन प्रावधानों के तहत उनपर मनी लॉन्ड्रिंग का मामला चल रहा है, उसकी अधिकतम सजा सात वर्ष ही है, जबकि रीतलाल  7 वर्ष से अधिक से जेल में हैं। इस कारण उन्हें रिहा किया जाना चाहिए। यह भारतीय संविधान के प्रावधानों के भी विरूद्ध है। इस मामलें पर अगली सुनवाई 25 मई 2021 को की जाएगी।