बिहार में 25 मई तक बढाए गए लॉकडॉउन इस बार क्या है खास, पढ़ें क्या खुलेगा और क्या रहेगा बन्द ?

कोरोना संक्रमण को देखते हुए बिहार सरकार ने राज्य में 15 मई तक लॉकडाउन की घोषणा कर रखी है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया के माध्यम से गुरुवार को बताया कि आज सहयोगी मंत्रीगण एवं पदाधिकारियों के साथ बिहार में लागू लॉकडाउन की स्थिति की समीक्षा की गयी। लॉकडाउन का सकारात्मक प्रभाव दिख रहा है। अतः बिहार में अगले 10 दिनों अर्थात 16 से 25 मई, 2021 तक लॉकडाउन को विस्तारित करने का निर्णय लिया गया है।

गौरतलब है कि बिहार में कोरोना संक्रमण की रफ्तार लॉकडाउन के दौरान कम हुई है जिसकी वजह से जिला प्रशासन ने पटना में 31 मई तक लॉकडाउन बढाया दिया है।बिहार में लॉकडाउन का सकारात्मक प्रभाव होता देख अब इसे अगले 10 दिनों के लिए विस्तारित करते हुए का लॉकडाउन में दी गई छूट में थोड़ा बदलाव किया गया है। बिहार के मुख्य सचिव त्रिपुरारी शरण और आपदा प्रबंधन विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने इस संबंध में विस्तृत जानकारी दी। इस मौके पर विकास आयुक्त, पुलिस महानिदेशक के अलावे अपर मुख्य सचिव गृह भी मौजूद थे।

गृह विभाग के नये आदेश के अनुसार अब 25 मई तक पूरा राज्य लॉक रहेगा। नये गाइडलाइन के अनुसार अब शादी समारोह में 50 की जगह केवल 20 लोग ही शामिल हो सकेंगे। इसी के साथ ही दुकानें खोलने के समय में भी परिवर्तन किया गया है। बता दें कि सरकार ने लॉकडाउन बढ़ाने की जरूरत को लेकर सभी जिलों से फीडबैक मांगा था।

मालूम हो कि इस बार शहर में सुबह छह से 10 बजे तो गांव में सुबह आठ से 12 बजे तक दुकानें खोलने की छूट रहेगी। वहीं बीज एवं खाद की दुकानें सोमवार एवं गुरुवार को सुबह 6 बजे से 10 बजे तक खोला जा सकेगा। बाकी सभी पाबंदियां पहले की तरह लागू रहेंगी।

शादी में 50 की जगह अब केवल 20 लोग हो सकेंगे शामिल

गृह विभाग के नये आदेश के अनुसार अब शादी समारोह में सिर्फ 20 लोग ही शामिल हो सकेंगे। पर, इनमें भी डीजे एवं बारात जुलूस निकालने की इजाजत नहीं रहेगी। विवाह की पूर्व सूचना स्थानीय थाने को कम-से-कम तीन दिन पहले देनी होगी। गौरतलब हो कि पूर्व के आदेश में शादी समारोह में 50 लोगों तक के शामिल होने की अनुमति थी, जिसे अब घटा दिया गया है। वहीं, अंतिम संस्कार और श्राद्ध कार्यक्रम के लिए 20 लोगों तक शामिल होने की सीमा को यथावत रखा गया है।

निर्माण सामग्री-हार्डवेयर, बीज-खाद की दुकानें सप्ताह में दो दिन खुलेंगी

राज्य सरकार ने निर्माण सामग्री, निर्माण संबंधी हार्डवेयर तथा बीज और खाद की दुकानों को भी सप्ताह में दो दिन खोलने की अनुमति दी है। सोमवार और गुरुवार को ये दुकानें सुबह छह से दस बजे तक खुल सकेंगी। यह समय शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों दोनों के लिए समान रहेगा।

आरा मिलों को डीएम देंगे अनुमति

लीची और आम आदि फलों की पैकिंग के लिए काठ की पेटियों के निर्माण से संबंधित दुकानों तथा आरा मिलों को विशेष परिस्थितियों में न्यूनतम संख्या में संबंधित जिलाधिकारी द्वारा खोलने की अनुमति दी जा सकेगी।

वाहनों पर लगेगा जुर्माना

गृह विभाग के नये आदेश में यह भी साफ किया गया है कि वाहनों के परिचालन संबंधी प्रतिबंधों के उल्लंघन करने पर मोटरवाहन अधिनियम की धारा 179 (1) के अंतर्गत जुर्माना किया जाएगा। बिना काम वाहन से निकले तो जुमार्ना देना होगा। इसके लिए परिवहन विभाग द्वारा अलग से दिशा-निर्देश भी जारी किए जाएंगे।

इन पर रहेगी रूक

  • आवश्यक सेवाओं को छोड़ बाकी सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे
  • दकानें, वाणिज्यिक एवं अन्य प्रतिष्ठान बंद रहेंगे
  • सार्वजनिक स्थानों और मार्गों पर अनावश्यक आवागमन (पैदल सहित) पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा
  • रेस्टोरेंट एवं खाने की दुकानें बंद रहेंगी ( इनका संचालन केवल होम डिलेवरी के लिए प्रात: 9 बजे से रात के 9 बजे तक हो सकता है)
  • आवश्यक सेवाओं को छोड़ अन्य प्रकार के वाहनों का परिचालन बंद रहेगा
  • छूट के दायरे में शामिल वाहनों को छोड़ यदि नियम का उल्लंघन कर वाहन चलाया जाता है तो मोटरवाहन अधिनियम की धारा 179(1) के तहत जुर्माना किया जाएगा
  • सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान, ट्रेनिंग एवह अन्य शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे। इस अवधि में राज्य सरकार के विद्यालय एवं विश्वविद्यालय द्वारा किसी भी तरह की परीक्षाएं नहीं ली जाएंगी
  • सभी धार्मिक स्थल आमजनों के लिए बंद रहेंगे
  • सामाजकि, राजनीतिक, मनोरंजन, खेल-कूद, शैक्षणिक, सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजनों पर प्रतिबंध रहेगा
  • सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, क्लब, स्विंमिंग पूल, स्टेडियम, जिम, पार्क व उद्यान बंद रहेंगे
  • सार्वजनिक स्थान पर किसी की तरह के सरकारी या गैर सरकारी आयोजनों पर रोक रहेगी

इन्हें रहेगी राहत

  • स्वास्थ्य विभाग द्वारा राज्य के सभी सरकारी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल तथा जिला स्तर पर एमबीबीएस डिग्रीधारी चिकित्सा पदाधिकारी के नियोजन के लिए आयोजित वाक-इन इंटरव्यूव में शामिल होने के लिए आयोजन स्थल तक आने-जाने की अनुमति होगी।
  • कोल्ड स्टोरेज और वेयर हाउसिंग की सेवाएं जारी रहेंगी
  • निजी सुक्षा सेवाओं पर भी रोक नहीं होगी
  • ठेले पर फल-सब्जी धूम-धूमकर बेचे जा सकते हैं
  • पब्लिक ट्रांसपोर्ट के वाहन 50 प्रतिशत क्षमता के साथ चालू रहेंगे
  • सभी प्रकार के मालवाहक वाहनों का परिचालन जारी रहेगा
  • हवाई या रेल यात्री के यात्रा के लिए निजी वाहनों का परिचालन होगा (यात्री के पास टिकट होना चाहिए)
  • बैंकिंग, बीमा, एटीएम संचालन, गैर बैकिंग वित्तीय कंपनियों के कार्यालय खुले रहेंगे
  • औद्योगिक एवं विनिर्माण कार्य से संबंधित प्रतिष्ठानों में काम होगा
  • सभी प्रकार के निर्माण कार्य जारी रहेंगे
  • ई-कॉमर्स से जुड़ी गतिविधियां भी होंगी
  • कृषि एवं इससे जुड़े कार्य पर रोक नहीं
  • प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का काम होगा

इसके साथ ही पाबंदियां यथावत जारी रहेंगी। इसके साथ कोविड अस्पताल, कोविड केयर सेंटर और कोविड डेडीकेटेड सेंटर इन स्थानों पर सरकार की तरफ से कम्यूनिटी किचन की शुरुआत की जाएगी। इसमें मरीजों और उनके स्वजनों को खाने की व्यवस्था की जाएगी। इस तरह से नई गाइडलाइन के मुताबिक चार घंटे के लिए सुबह छह बजे से 10 बजे तक फल, सब्जी, मांस, मछली, दूध इत्यादि की दुकानें खोले जाने का प्रावधान है। मेडिकल स्टोर, लैब, पेट्रोल पंप इत्यादि आवश्यक सेवा को बंदिशों के दायरे से बाहर रखा जा रहा है। वहीं तीन दिन पहले नजदीकी थाने में जानकारी देते हुए विवाह में 20 लोगों के शामिल करने की छूट दी गई है।

लॉकडाउन के दायरे से गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के कार्यालय व गतिविधियों और होटल व्यवसाय भी बाहर है। होटल संचालकों को रूम के अंदर खाना परोसने की शर्त पर अतिथियों को रखने की अनुमति दी जा रही है। इसके अलावा खाद्यान्न की अधिप्राप्ति से जुडे कार्यालय, वन प्रबंधन में संलग्न वाहनों, पर्यावरण, वन एवं जलवायु विभाग की आवश्यक गतिविधियों से संबंधित कार्यालय को भी अपवाद स्वरूप छूट दी गई है।

अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव व विभागाध्यक्ष द्वारा आवश्यक कार्यों के लिए न्यूनतम कर्मियों के साथ कार्यालय के संचालन करने की छूट पहले ही दी गई है। यहां बता दें कि लॉकडाउन के बाद कोरोना मरीजों की संख्या में गिरावट देखी गई है। 5 मई को जब राज्य में लॉकडाउन लगाया गया उस वक्त एक दिन में रोज करीब 14,000 केस सामने आते थे, जबकि अब 10,000 से नीचे केस प्रतिदिन आ रहे हैं।