लॉकडाउन के तहत प्रदत्त दिशा निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु 45 स्टैटिक टीम , 7 गश्ती दल, 8 धावा दल का गठन किया गया है। स्टेटिक टीम में दंडाधिकारी पुलिस पदाधिकारी तथा पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई है । विदित हो कि 2 जून से दुकान प्रतिष्ठान के खुलने एवं बंद करने संबंधी दिवस एवं समय का निर्धारण किया गया है। इसके अनुरूप जिला अंतर्गत दुकान प्रतिष्ठानों को तीन श्रेणियों में विभक्त कर प्रत्येक श्रेणी के लिए खुलने के दिवस का निर्धारण किया गया है तथा दुकान एवं प्रतिष्ठान पूर्वाहन 6:00 बजे से अपराहन 2:00 बजे तक ही खुलेंगे । इसका सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित कराने का आदेश जिलाधिकारी एवं वरीय पुलिस अधीक्षक द्वारा दिया गया है।
जगह जगह पर दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी की तैनाती
उल्लेखनीय है कि आज जिलाधिकारी एवं वरीय पुलिस अधीक्षक द्वारा संबंधित प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों की ब्रेकिंग कर प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया गया है। तदनुसार जगह जगह पर दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी तैनाती की गई है जिनके द्वारा सघन जांच अभियान एवं निर्गत आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा। इस क्रम में
- डाक बंगला चौराहा
- कारगिल चौक
- पटना जंक्शन
- हड़ताली मोड़
- एनआईटी मोड़
- बोरिंग रोड चौराहा
- राजेंद्र नगर टर्मिनल
- सगुना मोड़
- आशियाना दीघा रोड मोड
- आयकर गोलंबर
- दीघा मोड़
- गांधी चौराहा
- त्रिपोलिया मोड
- गायघाट पुल के नीचे
- चौक मोड
- आरएन सिंह मोड
- करबिगहिया जंक्शन मोड
- अनिसाबाद गोलंबर
- टमटम पड़ाव
- बाजार समिति
- मुसल्लहपुर हाट
- गुलजारबाग सब्जी मंडी
- राजेंद्र नगर
- एंटा घाट
- मारूफगंज किराना मंडी
- दीघा आदि स्थानों पर प्रतिनियुक्ति की गई है।
इसके अतिरिक्त सात गश्ती दल की भी प्रतिनियुक्ति की गई है।
- डाक बंगला मोड़ भाया आईटी गोलंबर से हड़ताली मोड़ तक
- हड़ताली मोड़ से बेली रोड सगुना मोड़ तक
- बोरिंग रोड से कुर्जी मोड़ तक एवं बोरिंग केनाल रोड
- सगुना मोड़ खगौल दानापुर मंडी नासरीगंज
- दीघा मार्केट से राजापुर पुल होते हुए पुलिस लाइन तिराहा से कारगिल चौक तक
- कारगिल चौक से अशोक राज पथ होते हुए गायघाट तक
- राजेंद्र नगर सब्जी मंडी मीठापुर बस स्टैंड मीठापुर मंडी तक।
8 धावा दल का गठन
इसके इलावा 8 धावा दल का गठन किया गया है जिनके द्वारा लॉकडाउन से संबंधित आदेश का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। दंडाधिकारी पुलिस पदाधिकारी द्वारा दुकान प्रतिष्ठान के खुलने एवं बंद होने के दिवस एवं समय का अनुपालन कराया जाएगा। साथ ही दुकानों में उपभोक्ताओं एवं दुकानदारों को मास्क का अनिवार्य प्रयोग, सैनिटाइजर का प्रयोग तथा सोशल डिस्टेंसिंग के संदर्भ में जांच की जाएगी।
इसके इलावा सभी अनुमंडल पदाधिकारी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी थाना अध्यक्ष प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अंचलाधिकारी को अपने-अपने क्षेत्रों में 2 जून से लॉकडाउन संबंधी निर्गत आदेश के अनुरूप अनुपालन सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया गया है।
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