बिना थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के वाहनों का चलाना पड़ सकता है महंगा, पुलिस जब्ती के साथ हो सकती है वाहन की नीलामी!

red motor scooter near wall

भारत में चलने वाले हर वाहन का थर्ड पार्टी इंश्‍योरेंस कवर अनिवार्य है। बिना थर्ड पार्टी इंश्‍योरेंस के सड़क पर गाड़ी चलाना गैर-कानूनी है। अक्सर वाहन दुर्घटना की खबर आती रहती है, लेकिन दुर्घटना से चोट लगने या मौत होने की स्थिति में थर्ड पार्टी कवर की सीमा नहीं बताई गई है। कोर्ट इस बात का फैसला करती है कि मुआवजे के तौर पर कितनी राशि मिलनी चाहिए और उसका भुगतान इंश्‍योरेंस कंपनी करती है। दुर्भाग्यवश अगर आपके वाहन से किसी को नुकसान पहुंचता है तो ऐसे हालत में आपको क्या करना होगा।

बिहार में अब बिना थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के वाहनों से सड़क दुर्घटना या मृत्यु होने पर उक्त वाहन को पुलिस द्वारा जब्त एवं नीलामी की प्रक्रिया की जाएगी। वाहन को तब तक नहीं छोड़ा जा सकेगा जब तक न्यायाधिकरण के निर्णय के अनुरुप मुआवजा नहीं मिल जाता। इस संबंध में बिहार मोटरगाड़ी नियमावली, 1992 एवं बिहार मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण नियमावली,1961 में वांछित संशोधन किया गया है। परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा वाहन से दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को मुआवजा भुगतान हेतु नियम बनाये जाने के आदेश के आलोक में राज्य सरकार द्वारा इस दिशा में कार्रवाई की गई है। यह व्यवस्था 15 सितंबर से पूरी तरह लागू हो रही है।

मंत्री बोली, दुर्घटना पीड़ितों को मिलेगा न्याय

परिवहन विभाग मंत्री शीला कुमारी के अनुसार मंत्रिपरिषद की स्वीकृति के बाद इस कानून के बन जाने से दुर्घटना पीड़ितों को न्याय मिल पाएगा तथा लोग वाहन को ठीक ढंग से चलाएंगे। वाहन दुर्घटना के फलस्वरुप पीड़ित या मृतक के आश्रित को त्वरित मुआवजा भुगतान के लिए बिहार वाहन दुर्घटना सहायता निधि के रुप में रिवॉल्विंग फंड का सृजन किया गया है।

वाहन की नीलामी से प्राप्त राशि कम होने पर भी मिलेगा पूरा मुआवजा

परिवहन सचिव संजय अग्रवाल ने बताया कि दावा न्यायाधिकरण के निर्णय के बाद 30 दिनों के अंदर वाहन मालिक द्वारा मुआवजा राशि जमा नहीं करने पर जिला पदाधिकारी को उक्त वाहन का अधिग्रहण करने एवं नीलामी के लिए प्राधिकृत किया जाएगा। वाहन की नीलामी से प्राप्त राशि कम होने की स्थिति में अंतर राशि बिहार वाहन दुर्घटना सहायता निधि से दी जाएगी। सड़क दुर्घटना में मृत्यु होने पर आश्रित को 5 लाख रुपए मुआवजे की राशि मिलेगी, वहीं घायल होने की स्थिति में 50 हजार रुपए दिया जाने का प्रावधान किया गया है।

1 सितंबर से चलेगा विशेष जांच अभियान

बिना थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के चलने वाले वाहनों पर कार्रवाई के लिए 1 सितंबर से विशेष जांच अभियान चलाया जाएगा। परिवहन सचिव ने सभी वाहन मालिकों से अपील की है कि अनिवार्य रुप से अपने वाहनों का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस करा लें। सभी वाहनों का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कराया जाना अनिवार्य है। जांच अभियान के दौरान बिना थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के पकड़े जाने पर संबंधित वाहन मालिक पर कार्रवाई की जाएगी। बिना इंश्योरेंस के वाहन चलाने पर 2000 रुपये जुर्माना का प्रावधान है तथा दूसरी बार पकड़े जाने पर 4000 रुपये।