अगर आप पटना में किराए के मकान में रहते हैं तो तैयार रहिए, आपसे नगर निगम टैक्स वसूलेगा…

नगर निगम अब मकान मालिक ही नहीं, किरायादारों से भी यूजर टैक्स वसूलेगा। पहले सिर्फ मकान मालिकों से ही होल्डिंग टैक्स और यूजर टैक्स लिया जाता रहा है। लेकिन अब नगर निगम किरायादारों को भी यूजर टैक्स चुकाने वाले दायरे में लाएगा। नगर आयुक्त अनिमेष कुमार पराशर ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि चालू वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक 120 करोड़ रुपए राजस्व का संग्रह करने का लक्ष्य रखा है। यह बीते वर्ष के 98 करोड़ के लक्ष्य से 22 करोड़ अधिक है।

बीते 10.5 महीनों में केवल 73 करोड़ ही टैक्स वसूला जा सका है। बची राशि 40-45 दिनों में विशेष अभियान से नगर निगम यह लक्ष्य पूरा करेगा। इसके लिए 50 टीम बनायी गयी है, जो हर दिन एक-एक वार्ड के रेवेन्यू एसेसमेंट का काम पूरा करेगी। होल्डिंग टैक्स और यूजर टैक्स निजी के साथ-साथ सरकारी भवनों से भी वसूलने पर जाेर दिया जा रहा है। 26 फरवरी से टीम काम शुरू कर देगी। हर टीम में नौ लोग होंगे और 50 लोग रिजर्व में रहेंगे। इस प्रकार कुल 500 लोग प्रॉपर्टी असेसमेंट का काम करेंगे। बैक्वेंट हॉल, नर्सिंग होम, होटल आदि का भी री- असेसमेंट होगा।

अभी केवल मकान मालिक को ही यूजर शुल्क देना पड़ता है। आवासीय क्षेत्र के मकान के लिए यह 30 रुपये मासिक और स्लम के पक्के मकानों के लिए 20 रुपये मासिक है। ऐसे मकान जो किराया में दिये जाते हैं, उनके कारपेट एरिया पर प्रति वर्ग फीट डेढ़ रुपये अतिरिक्त होल्डिंग टैक्स लगाया जाता है। लेकिन अब सीधे किरायेदारों को भी यूजर टैक्स उसी दर से देने पड़ेंगे, जिससे मकान मालिक देते हैं। यानी कि 30 रुपये मासिक और स्लम के पक्के मकानों में रहने वाले किरायेदारों के लिए 20 रुपये मासिक है।