RBI ने रद्द किया CKP को-ऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस, बैंक के ग्राहकों की बढ़ सकती है मुश्किलें

देश में लॉकडाउन के बीच महाराष्ट्र में एक और को-ऑपरेटिव पर संकट का खतरा मंडरा रहा है. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सीकेपी को-ऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है. महाराष्ट्र के इस को-ऑपरेटिव बैंक पर वित्तीय अस्थितरता के चलते आरबीआई ने यह फैसला लिया है.

बैंक के सभी ऑपरेशन पर रोक

आरबीआई ने 30 अप्रैल से ही  बैंक के सभी ऑपरेशन रोक दिए है. निवेशकों का फैसला बचाने के लिए रिजर्व बैंक को यह फैसला लेना पड़ा. आरबीआई ने पुणे के को-ऑपरेटिव सोसाइटीज के रजिस्ट्रार को निर्देश दिया है कि बैंक के हर तरह के मामलों को रोकने के आदेश जारी किए जाएं.

जमाकर्ताओं के पैसे वापस करने में अक्षम है बैंक

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से जुड़े सूत्रों का दावा है कि बैंक अब इस स्थिति में भी नहीं है कि वह अपने मौजूदा और भविष्य के जमाकर्ताओं के पैसे वापस कर सके. अब आरबीआई के प्रतिबंधों के मुताबिक सीकेपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड किसी भी तरह के बैंकिंग ऑपरेशन नहीं कर सकेंगे. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंक में डिपॉजिट और रिपेमेंट ऑफ डिपॉजिट पर प्रतिबंध लगा दिया है.

बैंक के ग्राहकों की बढ़ी मुश्किलें

आरबीआई के इस फैसले के बाद सीकेपी को-ऑपरेटिव बैंक के ग्राहकों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं. अब बैंक में कोई नया फिक्‍सड डिपॉजिट अकाउंट नहीं खुल सकेगा. इसके अलावा बैंक की ओर से नए लोन जारी करने पर भी पाबंदी लगा दी गई है.