यूपी में अब मजदूरों को नहीं करने होंगे 12 घंटे काम, सरकार ने आदेश को किया निरस्त

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने श्रम कानून में किए गये बदलाव को वापस ले लिया है। यानि मजदूरों को अब 12 घंटे काम करने की जरूरत नहीं है। आपको बता दें कि इस संबंध में श्रम विभाग ने 8 मई को अधिसूचना जारी किया था।

याचिका पर कोर्ट ने की सुनवाई

इस संबंध में हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। इस पर जवाब देते हुए शुक्रवार को प्रदेश सरकार की ओर से बताया गया कि पूर्व में जारी की गई अधिसूचना को निरस्त कर दिया गया है। इसके मुताबिक अब मजदूरों को 8 घंटे ही काम करना होगा। सरकार ने पहले आठ घंटे के बजाये 12 घंटे न्यूनतम काम का समय तय कर दिया था। हालांकि इसके लिए मजदूरी को भी तय किया गया था। हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार को इस संबंध में नोटिस जारी करते हुए जवाब देने को कहा था।