केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा आज सुबह 8.00 बजे जारी आंकड़ों के मुताबिक भारत में कोरोना वायरस के मामलों की संख्या पिछले 24 घंटों में बढ़कर 1,82,143 हो गई है। साथ ही देश में संक्रमण से अब तक 5164 लोगों की मौत हो चुकी है, देश के 33 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सामने आए मामलों में 89995 सक्रिय हैं। जबकि 86984 लोग ठीक/ डिस्चार्ज या माइग्रेट हुए हैं।
बिहार में कोरोना वायरस के 206 नए मामलों के साथ कुल मामले हुए 3565
बिहार में स्वास्थ विभाग के द्वारा कल शाम ट्विट कर जारी सुचना के अनुसार अपडेट में कोरोना वायरस के विभिन्न जिलों के 206 नए मामले सामने आए जिसके बाद संक्रमण के कुल मामलों की संख्या 3565 हो गई। बिहार में अभी तक इस संक्रमण से 1311 लोग ठीक हुए हैं और 21 लोगों की मौत हुई है जबकि सक्रिय मामलों की संख्या 2233 है। गौरतलब है कि अबतक बिहार में 3 मई 2020 के बाद आए प्रवासियों में COVID-19 पॉजिटिव संख्या 2433 है।
#BiharFightsCorona
2nd update of the day.
➡️56 more #COVIDー19 +ve cases in Bihar taking the total to 3565. The details are as following. We are ascertaining their trail of infection.#BiharHealthDept pic.twitter.com/4fPXtoMixL— Bihar Health Dept (@BiharHealthDept) May 30, 2020
बिहार के स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक, इन नए मामलों में से बेगूसराय में सर्वाधिक 19, दरभंगा में 18 और शेखपुरा में 16 मामले सामने आए हैं। वहीं, शनिवार को भोजपुर में 15, सारण में 14 और जहानाबाद में 13 केस सामने आए। गौरतलब है कि अब तक कुल 73,929 से अधिक सैंपल्स की जाँच की जा चुकी है।
लॉकडाउन 5.0 कंटेनमेंट जोन में 30 जून तक लागू
कोरोना महामारी के कारण देश भर में पिछले दो महीने से भी अधिक समय से लागू पूर्णबंदी को अब केवल कंटेनमेंट जोन तक सीमित कर इसकी अवधि 30 जून तक बढ़ा दी गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के बारे में जानकारी लेने के बाद जिला अधिकारियों द्वारा कंटेनमेंट जोन तय किया जाएगा। कंटेनमेंट जोन में सिर्फ बेहद जरूरी गतिविधियों की छूट के साथ इन कंटेनमेंट जोन में लोगों की आवाजाही पर सख्ती से रोक रहेगी। कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन नियमों को सख्ती से लागू करने को कहा गया है। कंटेनमेंट जोन में गहराई से कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग होगी। घर-घर जाकर निगरानी की जाएगी। अन्य जरूरी मेडिकल कदम उठाए जाएंगे।
मेडिकल इमर्जेंसी के अलावा किसी व्यक्ति को कंटेनमेंट जोन से बाहर जाने या बाहर से से कंटेनमेंट जोन में जाने की इजाजत नहीं होगी। राज्य बफर और जोन की भी पहचान कर सकते हैं। गृहमंत्रालय ने कहा है कि स्थिति को देखते हुए यदि राज्यों को कंटेनमेंट जोन के बाहर कुछ गतिविधियों पर रोक की आवश्यकता महसूस होती है तो वे ऐसा कर सकेंगे।
कंटेनमेंट जोन से बाहर के क्षेत्रों में विभिन्न गतिविधियों पर पर चौथे चरण में लागू पाबंदियों को चरणबद्ध तरीके से हटाने का निर्णय लिया गया है। केन्द्रीय गृह सचिव ने आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत गठित राष्ट्रीय कार्यकारी समिति के अध्यक्ष की हैसियत से आज इस बारे में एक आदेश जारी किया। आदेश के साथ कंटेनमेंट जोन के लिए विशेष दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। उल्लेखनीय है कि कोरोना महामारी के कारण देश भर में गत 25 मार्च से पूर्णबंदी लागू है जिसका चौथा चरण 31 मई को समाप्त हो रहा है।
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