आधार-पैन लिंक करने की समय सीमा को आयकर विभाग ने 31 मार्च 2021 तक बढ़ा दिया गया है। इससे पहले आधार-पैन लिंक कराने की अंतिम तिथि 30 जून थी।
अब तक नहीं करवाये होते तो लग सकता था जुर्माना
नियत तिथि में यदि आपने अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं करवाया होता तो वह बेकार मान लिया जाता। इसके बाद यदि आप किसी ट्रांजिक्शिन के लिए पैन नंबर देते तो आपके ऊपर 10 हजार रुपए का जुर्माना लग सकता है। सीबीटीडी के अनुसार यदि एक बार पैन इनएक्टिव हो जाए तो यह मान लिया जाता है कि उक्त व्यक्ति के पास पैन कार्ड नहीं है।
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