दूरसंचार कंपनी उपभोक्ताओं को नंबर पोर्टेबिलिटी के अधिकार से वंचित नही कर सकती- दिल्ली उच्च न्यायालय।

दिल्ली हाई कोर्ट ने दूरसंचार विवाद निपटान टीडीसैट के उस आदेश पर बुधवार को रोक लगा दी जो प्रीपेड मोबाइल फोन उपभोक्ताओं को नंबर पोर्टेबिलिटी से रोकता है।

न्यायाधीश रेखा पल्ली ने ट्राई की तरफ से दायर याचिका पर दूरसंचार कंपनी वोडाफोन आइडिया को अपना पक्ष रखने के लिए नोटिस भी जारी किया। इस याचिका में दूरसंचार विवाद समाधान अपीलीय न्यायाधिकरण (टीडीसैट) के उस आदेश को चुनौती दी गई है जिसमें नंबर पोर्टेबिलिटी संबंधी ट्राई के उस फैसले पर रोक लगा दी गई थी।

आपको बता दें कि भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने अपने आदेश में सभी दूरसंचार सेवा कंपनियों को एक टेक्स्ट संदेश भेजकर पोर्टेबिलिटी का अधिकार ग्राहकों को देने को कहा था। इसके लिए दूरसंचार कंपनियों को एक विशिष्ट कोड जारी करना था।

ट्राई के इस आदेश के खिलाफ वोडाफोन आइडिया ने टीडीसैट में एक अपील दायर की थी। इस पर सुनवाई के बाद टीडीसैट ने 24 दिसंबर को आदेश पर रोक लगा दी थी। जिसके बाद यह मामला दिल्ली उच्च न्यायालय पहुंचा।

ट्राई की तरफ से दायर याचिका की सुनवाई करते हुए न्यायालय ने कहा कि दूरसंचार कंपनी ग्राहकों को एक एसएमएस पर पोर्टेबिलिटी सेवा देने से किस आधार पर परहेज कर रही है।