स्वतः वित्त पोषित संस्थानों के लिए NCC के SD एवं SW कंपनी का क्रमबाह्य आवंटन योजना लागू

स्वतःवित्त पोषित संस्थानों के लिए एनसीसी के एसडी एवं एसडब्ल्यू कंपनी का क्रमबाह्य आवंटन योजना लागू की गयी है। सामान्य प्रक्रिया के अनुसार किसी संस्था में एनसीसी के एसडी एवं एसडब्ल्यू कंपनी के आवंटन हेतु संस्था को एनसीसी यूनिट के अंतर्गत प्रतीक्षा सूची में सूचीबद्ध होना आवश्यक होता है एवं उनके प्रतीक्षा सूची की वरिष्ठता के आधार पर उन्हें एनसीसी के एसडी एवं एसडब्ल्यू कंपनी का आवंटन किया जाता है। परंतु इस योजना के तहत प्रतीक्षा सूची की बाध्यता नहीं है।

ऐसे करें संपर्क

इस योजना के अंतर्गत सभी प्रकार के व्यय (PI स्टाफ एवं GCA शामिल) संस्थान को स्वयं वहन करने होंगे। जो संस्थाएं इस योजना के अंतर्गत एनसीसी के एसडी एवं एसडब्ल्यू सब यूनिट की स्थापना हेतु इच्छित हैं , एनसीसी निदेशालय बिहार एवं झारखंड पटना के दूरभाष संख्या 0612- 232 3139 एवं ईमेल [email protected] के द्वारा विशेष जानकारी प्राप्त करने हेतु संपर्क किया जा सकता।

सीमावर्ती ब्लॉक/ जिले में स्थित संस्थानों के लिए अतिरिक्त एनसीसी रिक्तियों की घोषणा

 

एनसीसी के लिए अतिरिक्त रिक्तियों को महानिदेशालय, नई दिल्ली भारत सरकार के द्वारा जारी किया गया है, जिसे केंद्र सरकार के द्वारा 100% वित्त पोषण के तहत सीमावर्ती क्षेत्र के संस्थानों को आवंटित किया जाएगा। सभी सीमावर्ती ब्लॉक/जिले में अवस्थित संस्थानों में एनसीसी के Coy/Troop की स्थापना हेतु यह योजना लागू की गई है।

सामान्य प्रक्रिया के अनुसार किसी संस्था में एनसीसी के Coy/Troop के आवंटन हेतु संस्था को एनसीसी यूनिट के अंतर्गत प्रतीक्षा सूची में सूचीबद्ध होना आवश्यक होता है एवं उनके प्रतीक्षा सूची की वरिष्ठता के आधार पर उन्हें एनसीसी के Coy/Troop का आवंटन किया जाता है। परंतु इस योजना के तहत प्रतीक्षा सूची की बाध्यता नहीं है।