झारखंड में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर राज्य सरकार ने लॉकडाउन 30 सितंबर तक बढ़ा दी है. इस संबंध में मुख्य सचिव के हस्ताक्षर से आदेश जारी कर दिया गया है. हालांकि परीक्षार्थियों को लॉकडाउन के दौरान विभिन्न तरह के प्रतिबंधों से मुक्त रखा गया है. आदेश में कहा गया है कि दूसरे राज्य से आनेवाले परीक्षार्थियों का एडमिट कार्ड ही इंट्री पास माना जायेगा और उसे कोरेंटिन से भी छूट रहेगी.
सार्वजनिक जगहों पर फेसमास्क पहनना अनिवार्य
सरकार की ओर से जारी दिशा निर्देश में कहा गया है कि सार्वजनिक जगहों पर फेसमास्क पहनना अनिवार्य किया गया है. सोशल डिस्टैंसिंग भी जरूरी होगी. बाहर से जो लोग झारखंड आयेंगे, उन्हें पहले की तरह होम कोरेंटिन में रहना होगा. सार्वजनिक स्थलों पर शराब, गुटखा और खैनी खाने के अलावा थूंकने पर पाबंदी लागू रहेगी.
बसों को सैनिटाइज करना जरूरी
राज्य में चलने वाले बसों को सैनिटाइज करना, कर्मियों का मास्क और दस्ताने पहनना, जगह-जगह बसों के ठहराव पर रोक, 30 सीट वाली बसों में 20 यात्री, 25 सीटों वाली बसों में 22 यात्री और 50 सीटों वाली बसों में करीब 25 यात्री को ही ले जाने की इजाजत होगी. हर ट्रिप के बाद बसों को सैनिटाइज करना जरूरी होगा. सरकार की ओर से जारी निर्देशका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी.
एक सितंबर से मिली छूट
राज्य के अंदर बसों का परिचालन
होटल, लॉज, हॉस्पिटैलिटी,
गेस्ट हाउस, धर्मशाला रेस्टुरेंट
शॉपिंग मॉल खुलेंगे
सैलून व ब्यूटीपार्लर को खोलने की अनुमति
शादी समारोह में अधिकतम 50 व्यक्ति
अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 व्यक्ति
इन पर रहेगा प्रतिबंध
राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक समारोह,
मेला और जुलूस, खेल-कूद,
मनोरंजक व सांस्कृतिक कार्यक्रम
शैक्षणिक कार्यों, कोचिंग,
स्कूल-कॉलेज और प्रशिक्षण
सिनेमा हॉल, स्वीमिंग पूल
जिम, इंटरनेमेंट पार्क, थियेटर, ऑडिटोरियम
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