वोटर हेल्पलाइन नंबर 1950 जारी, यह सेवा 24 घंटे उपलब्ध, मिलेगी चुनाव संबंधी कोई भी जानकारी

वोटर हेल्पलाइन के माध्यम से कोई भी नागरिक चुनाव संबंधी आवश्यक जानकारी प्राप्त कर सकता है अथवा शिकायत या सुझाव भी दर्ज कर सकता है। इसके लिए वोटर हेल्पलाइन नंबर 1950 जारी कर दिया गया इस पर निशुल्क जानकारी प्राप्त की जा सकती है। जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र पर संचालित जिला संपर्क केंद्र पर अब तक 1575 कॉल हेल्पलाइन पर आ चुके हैं जिसका निष्पादन कर दिया गया है। यह सेवा 24 घंटे उपलब्ध है। हेल्पलाइन कोषांग में तीन पालियों में कर्मी की तैनाती की गई है। आज 301 कॉल प्राप्त हुए हैं जिसका निष्पादन किया गया है।

निबंधन एवं परामर्श केंद्र में बनाए गए जिला संपर्क केंद्र

वोटर हेल्पलाइन के संचालन के लिए जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र पटना में जिला संपर्क केंद्र बनाए गए हैं जिसके वरीय नोडल पदाधिकारी के रूप में जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी पटना तथा नोडल पदाधिकारी के रूप में अनुमंडल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी पटना सदर हैं। कॉल करने वाला व्यक्ति सिर्फ टोल फ्री नंबर पर डायल करके मतदाता सूची मतदान की तिथि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, इपिक जैसे विषयों पर पूछताछ कर सकते हैं और शिकायत दर्ज कर सकते हैं।

मतदाताओं को सिंगल विंडो सेवा उपलब्ध

Nvsp.in पोर्टल मतदाताओं को सिंगल विंडो सेवा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। एनवीएसपी के माध्यम से उपयोगकर्ता विभिन्न प्रकार की सेवाओं जैसे मतदाता सूची का उपयोग करना मतदाता आईडी कार्ड के लिए आवेदन करना, मतदाता कार्ड में शुद्धि करने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना,  मतदान बुथ, विधान सभा. विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र, संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का विवरण देखना आदि प्राप्त कर सकता है और उनका उपयोग कर सकता है तथा अन्य सेवाओं के अतिरिक्त बूथ लेवल अधिकारी मतदाता रजिस्ट्रीकरण अधिकारी का संपर्क विवरण प्राप्त कर सकता है।

1950 हेल्पलाइन के जिला संपर्क केंद्र द्वारा निम्न आवश्यक जानकारियां

 

  • निर्वाचक सूची में पंजीकरण या निर्वाचन प्रक्रिया के संबंध में किसी भी तरह की सहायता के लिए कोई भी नागरिक वोटर हेल्पलाइन संख्या 1950 पर निशुल्क कॉल कर सकता है
  • पंजीकरण से संबंधित प्रश्न सभी प्रारूपों को नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल या वोटर हेल्पलाइन एप के माध्यम से जमा कर सकते हैं।
  • कोई भी व्यक्ति एक से अधिक स्थानों पर मतदाता के रूप में पंजीकृत नहीं हो सकता है स्थानांतरण के मामले में संबंधित व्यक्ति द्वारा पूर्व पंजीकृत स्थल से नाम विलोपन या संशोधन के लिए उचित प्रारूप में आवेदन जमा करना होता है।
  • प्रत्येक मतदाता को मतदाता फोटो पहचान पत्र निर्गत किया जाता है इसमें निर्वाचक का क्रमांक नाम फोटो एवं पता अंकित रहता है । इन तथ्यों की जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
  • एक मतदाता को मतदान करने हेतु अद्यतन निर्वाचक सूची में नाम रहना चाहिए ।यदि एपीक है परंतु मतदाता सूची में नाम नहीं है तो कोई व्यक्ति अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता है।
  • वोटर हेल्पलाइन के माध्यम से ईवीएम वीवीपट सहित चुनाव संबंधी अन्य कई पहलुओं की जानकारी मिलती है।
  • बीएलओ भारत निर्वाचन आयोग का क्षेत्रीय पदाधिकारी है जो निर्वाचन का गृहवार भ्रमण कर सत्यापन करते हैं।