मुंगेर गोलीकांड में निर्वाचन आयोग की बड़ी कार्रवाई, जिला मुख्यालय के सभी थानाध्यक्षों और अफसरों को हटाने का निर्देश

बिहार के मुंगेर में 26 अक्टूबर की रात दुर्गा प्रतिमा विसर्जन गोलीकांड मामले में चुनाव आयोग ने बड़ी कार्रवाई की है. इस मामले को लेकर शुक्रवार को निर्वाचन आयोग ने जिला मुख्यालय के तीन थानाध्यक्ष और दो ओपी अध्यक्ष को हटाने की एसपी की अनुशंसा पर मुहर लगा दी है। मुंगेर के नए एसपी की तरफ से ऐसा करने की अनुशंसा की गई थी।

दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान 26 अक्टूबर की देर रात फायरिंग में एक युवक की मौत हो गई थी, जिसके विरोध में 29 अक्टूबर को आक्रोशित लोगों ने कई थाने और ओपी में जमकर पथराव और आगजनी की थी. जिसे लेकर डीआईजी मनु महाराज ने जिले के नए एसपी को जिला मुख्यालय के तीन थानाध्यक्षों और दो ओपी अध्यक्ष को हटाने के लिए निर्वाचन आयोग को अनुशंसा भेजने का निर्देश दिया था.

आचार संहिता लागू होने पर निर्वाचन आयोग की मंजूरी जरूरी

बिहार में आचार संहिता होने के कारण किसी आपात स्थिति में अगर किसी का ट्रांसफर या पोस्टिंग करना है तो ऐसी स्थिति में एसपी को जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह डीएम के माध्यम से राज्य निर्वाचन आयोग को अनुशंसा पत्र भेजना होता है। इसके बाद उस अनुशंसा पत्र के आलोक में राज्य निर्वाचन आयोग स्वीकृति प्रदान करता है। जिसके बाद पदाधिकारियों का ट्रांसफर या पोस्टिंग कि जाती है।