सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने ऑनलाइन गेमिंग, भ्रामक खेलों आदि के विज्ञापनों पर जारी किया दिशा निर्देश

सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने आज ऑनलाइन गेमिंग, भ्रामक खेलों आदि के विज्ञापनों पर सलाह जारी की है। मंत्रालय ने प्रसारणकर्ताओं को भारतीय विज्ञापन मानक परिषद द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का अनुपालन करने का सलाह दी है। मंत्रालय ने यह भी सलाह दी है कि विज्ञापन में ऐसी किसी भी गतिविधि को प्रोत्साहन नहीं दिया जाना चाहिए जो संविधि अथवा कानून द्वारा निषिद्ध हैं।

ऑनलाइन गेमिंग, भ्रामक खेलों आदि के विज्ञापनों पर सलाह

  1. यह सूचना और प्रसारण मंत्रालय के संज्ञान में आया था कि बड़ी संख्या में ऑनलाइन गेमिंग, भ्रामक खेलों आदि के विज्ञापन टेलीविजन पर दिखाए जा रहे हैं। यह चिंता व्यक्त की गई कि इस तरह के विज्ञापन भ्रामक प्रतीत होते हैं, उपभोक्ताओं को सही रूप से वित्तीय लाभ नहीं देते हैं और इसके साथ जुड़े अन्य जोखिम, केबल टेलिविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत निर्धारित विज्ञापन नियमावली के अनुरूप नहीं हैं। तदनुसार, सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने उपभोक्ता मामले मंत्रालय एवं इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के साथ भारतीय विज्ञापन मानक परिषद (एएससीआई), न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन (एनबीए), इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन (आईबीएफ), ऑल इंडिया गेमिंग फेडरेशन (एआईजीएफ), फेडरेशन ऑफ इंडियन फैंटेसी स्पोर्ट्स (एफआईएफएस) और ऑनलाइन रूमी फेडरेशन (ओआरएफ) के हितधारकों के साथ 18.11.2020  को एक बैठक बुलाई।
  1. विचार-विमर्श और परामर्श के बाद, यह सहमति हुई कि एएससीआई विज्ञापनदाताओं और प्रसारणकर्ताओं के लाभ के लिए एक उचित दिशानिर्देश जारी करेगा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि विज्ञापन पारदर्शी हों और उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा करें। 24.11.2020 की एक प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से, एएससीआई ने दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं, जिसकी एक प्रति संलग्न है। एएससीआई ने प्रस्ताव दिया है कि ये दिशानिर्देश 15 दिसंबर, 2020 से प्रभावी होंगे।
  2. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, सभी प्रसारणकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि एएससीआई द्वारा जारी दिशानिर्देशों को संगृहित किया जाता हैं और टेलीविजन पर प्रसारित विज्ञापनों में एएससीआई के उपरोक्त दिशानिर्देशों का पालन किया जाना चाहिए। यह भी सुनिश्चित किया जा सकता है कि विज्ञापन ऐसी किसी भी गतिविधि को प्रोत्साहन न देते हों जो संविधि अथवा कानून द्वारा निषिद्ध हैं।

यह सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के साथ जारी किया गया है।

24.11.2020 को भारतीय विज्ञापन मानक परिषद  द्वारा ऑनलाइन गेमिंग पर जारी दिशा-निर्देश (15 दिसम्बर, 2020 से प्रभावी)

  1. कोई भी गेमिंग विज्ञापन, 18 वर्ष से कम आयु अथवा 18 वर्ष से कम आयु का प्रतीत होने वाले किसी भी व्यक्ति को वास्तविक धनराशि जीतने के लिए खेले जा रहे ऑनलाइन खेल में शामिल नहीं दिखा सकता, अथवा ऐसा व्यक्ति इन खेलों को खेल सकता है इसका सुझाव नहीं दे सकता।
  2. इस तरह के हर गेमिंग विज्ञापन में निम्नलिखित अस्वीकरण होना चाहिएः

ए. मुद्रण/ स्थैतिकः इस गेम में वित्तीय जोखिम शामिल है और यह व्यसनकारी हो सकता है।

  1. i. इस तरह के अस्वीकरण के लिए विज्ञापन में 20 प्रतिशत से कम जगह नहीं होनी चाहिए।
  2. इसे एएससीआई कोड में विशेष रूप से निर्धारित अस्वीकरण दिशा-निर्देशों 4 (i) (ii) (iv) और (viii) को पूरा करना चाहिए।

बी. श्रव्य/दृश्यः “इस गेम में वित्तीय जोखिम शामिल है और यह  व्यसनकारी हो सकता है। कृपया जिम्मेदारी से और अपने जोखिम पर खेलें।“

  1. इस तरह के अस्वीकरण को विज्ञापन के अंत में सामान्य बोलचाल की गति में रखा जाना चाहिए।
  2. यह विज्ञापन में बोले जाने वाली भाषा में ही होना चाहिए।
  • श्रव्य-दृश्य माध्यमों के लिए, अस्वीकरण को श्रव्य और दृश्य दोनों माध्यमों में होना चाहिए।
  1. विज्ञापनों को आय के अवसर या वैकल्पिक रोजगार विकल्प के रूप में वास्तविक धनराशि की जीत के लिए ऑनलाइन गेमिंग के तौर पर पेश नहीं किया जाना चाहिए।
  2. विज्ञापनों को यह सुझाव नहीं देना चाहिए कि गेमिंग गतिविधि में शामिल व्यक्ति किसी भी तरह से दूसरों की तुलना में अधिक सफल हैं।