AAP विधायक सोमनाथ भारती को कोर्ट से झटका, एम्स कर्मचारी से मारपीट केस में दो साल की सजा, चार अन्य बरी

दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आप विधायक सोमनाथ भारती को साल 2016 में एम्स के सुरक्षा कर्मी से मारपीट के मामले में जानबूझकर चोट पहुंचाने और हमले का दोषी ठहराया. कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के मालवीय नगर से विधायक सोमनाथ भारती को एम्स के कर्मचारियों से मारपीट करने व सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के मामले में दोषी ठहराया है। कोर्ट ने कहा कि सभी साक्ष्यों व गवाहों के बयानों से आरोपी का अपराध साबित हुआ है।

चार अन्य आरोपी संदेह के लाभ में बरी

राउज एवेन्यू कोर्ट के अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट रविंद्र कुमार पांडे ने अपने फैसले में कहा कि अभियोजन पक्ष भारती पर लगे आरोप साबित करने में सफल रहा है। गवाहों के बयानों से स्पष्ट है कि आरोपी ने अपने साथियों के साथ आकर एम्स में हंगामा किया। उसे रोकने पर कर्मचारियों से मारपीट की गई और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। वहीं कोर्ट ने चार अन्य आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया।