‘सुप्रीम’ आदेश के बाद इंदौर जेल से हुई हास्य कलाकार मुनव्वर फारुकी की रिहाई, पिछले 35 दिन से जेल में बंद थे फारुकी

हिंदू देवी-देवताओं को लेकर कथित आपत्तिजनक टिप्पणियों के मामले में इंदौर जेल में बंद स्टैंडअप कॉमिडियन मुनव्वर फारुकी को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद रिहाई में लगभग डेढ़ दिन का वक्त लग गया. सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार सुबह करीब सवा ग्यारह बजे स्टैंडअप कॉमेडियन को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए थे. शीर्ष अदालत से अंतरिम जमानत मिलने के बाद हास्य कलाकार मुनव्वर फारुकी को शनिवार देर रात यहां केंद्रीय कारागार से रिहा कर दिया गया। वह पिछले 35 दिन से न्यायिक हिरासत के तहत इस जेल में बंद थे।

सुप्रीम कोर्ट ने फोन पर ही सारा ‘कन्फ्यूजन’ दूर कर दिया

सुप्रीम कोर्ट के आदेश में तकनीकि खामियां का हवाला देते हुए मुनव्वर की रिहाई रोक दी गई थी. तभी शनिवार देर रात एक बार फिर से इंदौर के चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट के फोन की घंटी बजी. सुप्रीम कोर्ट ने फोन पर ही सारा ‘कन्फ्यूजन’ दूर कर दिया. बता दिया गया कि आदेश सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड है. जेल सुप्रीटेंडेंट को फौरन सूचना दी गई और शनिवार देर रात 11 बजे मुनव्वर को इंदौर जेल से रिहा कर दिया गया.

फारुकी की रिहाई में शनिवार देर शाम असमर्थता जताई थी

केंद्रीय जेल प्रशासन ने प्रयागराज की एक अदालत के जारी पेशी वॉरंट का हवाला देते हुए फारुकी की रिहाई में शनिवार देर शाम असमर्थता जताई थी, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने जब इंदौर के मुख्य न्यायिक मैजिस्ट्रेट को शनिवार देर रात फोन किया और उनसे सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर मुनव्वर फारूकी के प्रोडक्शन वॉरंट पर लगाई गई रोक और अंतरिम जमानत से जुड़े आदेश को चेक करने के लिए कहा, तब जाकर कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी को इंदौर की जेल से रिहा किया गया।