बिहार में 18 अप्रैल तक बंद रहेंगे स्कूल, कॉलेज और शिक्षण संस्थान, शाम 7 बजे तक ही खुलेंगे दुकान और प्रतिष्ठान, कोरोना के बढ़ते रफ्तार को लेकर सीएम नीतीश कुमार ने किया फैसला

बिहार में नीतीश सरकार ने 18 अप्रैल तक स्कूल, कॉलेज और शिक्षण संस्थान बंद करने का निर्णय किया है। कोरोना के बढ़ते रफ्तार को लेकर सीएम नीतीश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि इसके साथ ही 11 से 14 अप्रैल के बीच टिकाकरण को लेकर विशेष अभियान चलाया जाएगा।

सख्ती से लागू करने का आदेश

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्कूल-कॉलेज को 18 अप्रैल तक बंद करने का एलान कर दिया है. सीएम ने प्रशासनिक टीम को इसे सख्ती से लागू करने का आदेश दिया है।

रेलवे स्टेशन पर ही टेस्टिंग की व्यवस्था

नीतीश कुमार ने कहा कि उन्होंने कोरोना को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की.इस बैठक में  कई मामलों पर विचार विमर्श किया गया। बिहार के रहने वाले कई लोग वापस अपने घर लौट रहे है उनको सरकार ने रेलवे स्टेशन पर ही टेस्टिंग की व्यवस्था की है. जो लोग पॉजिटिव पाए जायेंगे, उनके इलाज की व्यवस्था की गई है.

सभी दुकान और प्रतिष्ठान शाम 7 बजे तक ही खुले रहेंगे

मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी दुकान और प्रतिष्ठान शाम 7 बजे तक ही खुले रहेंगे. सभी दुकानों में मास्क पहनना जरूरी है. दुकानकर्मियों और ग्राहकों के लिए सैनिटाइजर की व्यवस्था जरूरी होगी. सोशल डिस्टेंसिंग का खासा ध्यान रखा जाएगा. रेस्टोरेंट, भोजनालय और ढ़ाबा में निर्धारित संख्या के 25 फीसदी ही लोगों को ही बैठाया जाएगा

राज्य सरकार ने 30 अप्रैल तक पूरे बिहार में सभी दुकानों को शाम 7 बजे बंद करने का निर्देश जारी किया है. कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए राज्य सरकार ने कई तरह की बंदिशें लागू की हैं. नीतीश कुमार ने कहा कि फिलहाल आशिंक लॉकडाउन लागू किया गया है,

सरकार की नई गाइडलाइन

  • सभी दुकान और प्रतिष्ठान शाम 7 बजे तक ही खुलेंगे। यह नियम भोजनालय, ढाबा, रेस्टोरेंट और होटल पर लागू नहीं है।
  • सभी दुकान-प्रतिष्ठानों में कर्मियों को व आने-जाने वालों को मास्क लगाना अनिवार्य होगा। काउंटर पर कर्मियों व आने-जाने वाले लोगों के लिए सैनिटाइजर रखना होगा। उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना भी जरूरी होगा।
  • सभी भोजनालय, ढाबा, रेस्टोरेंट और होटल ग्राहकों के बैठने की निर्धारित क्षमता का 50 प्रतिशत ही उपयोग करेंगे। इसमें भी यथासंभव मास्क लगाना और बैठने में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी होगा।
  • भोजनालय, ढाबा, रेस्टोरेंट और होटल से होम डिलीवरी सेवा तथा टेक अवे सेवा जारी रहेगी।
  • सभी सिनेमा हॉल अपने बैठने की निर्धारित क्षमता का 50 प्रतिशत उपयोग करेंगे।
  • सार्वजनिक स्थलों पर कोई भी सरकारी-निजी कार्यक्रम नहीं होंगे।