कोरोना महामारी को लेकर गृह मंत्रालय की ओर से जारी आदेश के अनुसार लॉकडाउन की अवधि को 31 मई तक बढ़ाया गया है. इसे देखते हुए पटना के जिलाधिकारी कुमार रवि ने इस दौरान जारी आदेश का सख्ती से पालन सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया है.
पटना में क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद
- घरेलू/अंतरर्राष्ट्रीय हवाई सेवा बंद रहेंगे।
- स्कूल, कालेज, शिक्षा/ प्रशिक्षण/कोचिंग संस्थान इत्यादि बंद रहेंगे।
- होटल, रेस्टोरेंट एवं अन्य आतिथ्य सेवाएं बंद रहेंगे।
- सभी सिनेमा हॉल, शापिंग मॉल , जिम्नेजियम, स्वीमिंगपूल, मनोरंजन पार्क, थियेटर , बार आऔर आडिटोरियम बंद रहेंगे।
- सभी सामाजिक/राजनीतिक/ खेल / मनोरंजन/शैक्षणिक/ सांस्कृतिक/धार्मिक समारोह एवं इस प्रयोजन से भीड़ इकट्ठा करना प्रतिबंधित है।
- सभी धार्मिक स्थान, पूजा स्थल सार्वजनिक कार्य हेतु बंद रहेंगे।
- जिलाधिकारी द्वारा रेस्टोरेंट से होम डिलीवरी, किताब स्टेशनरी एवं चश्मा की दुकानें पूर्व के निर्गत आदेश के अनुरूप खुलेगी।
प्रखंड क्वारेंटाइन केंद्रों के सुचारु संचालन कराने का निर्देश
जिलाधिकारी कुमार रवि ने प्रखंड क्वारेंटाइन केंद्रों के सफल एवं सुचारु संचालन सुनिश्चित कराने हेतु वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं सभी अनुमंडल पदाधिकारी के साथ बैठक की तथा आवश्यक निर्देश दिया। उन्होंने आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा प्रदत्त दिशानिर्देश के अनुरूप कैंपों का संचालन करने तथा सभी आवश्यक सुविधा नियमानुसार उपलबध कराने का निर्देश दिया। उन्होंने बीडीओ/सी ओ/ एस एच ओ को आपसी समन्वय एवं संतुलन से कार्य करने को कहा। कैंपों की लगातार मॉनिटरिंग करते रहने एवं प्रभावी आवश्यक कार्रवाई करने को कहा।
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