सुप्रीम कोर्ट ने कुरान की 26 आयतों को हटाने की मांग वाली याचिका को किया खारिज, याचिकाकर्ता पर 50 हजार का जुर्माना

सुप्रीम कोर्ट ने कुरान शरीफ की 26 आयतों को हटाने वाली  दायर याचिका को खारिज कर दिया। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता वसीम रिजवी पर 50 हजार का जुर्माना लगाया है

कुरान शरीफ की 26 आयतों को हटाने की मांग

शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष वसीम रिजवी ने सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर कर कुरान शरीफ की 26 आयतों को हटाने की मांग की थी

सही मायने में यह याचिका बेहद तुच्छ

रिजवी ने अपनी याचिका में दलील थी कि कुरान की ये 26 आयतें आदमी को हिंसक बनाने के साथ आतंकवाद का पाठ पढ़ा रही हैं. इस मामले की जस्टिस आरएफ नरीमन, जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस हृषिकेश रॉय की पीठ ने सुनवाई के दौरान इस याचिका को खारिज कर दिया. पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि सही मायने में यह याचिका बेहद तुच्छ है.