
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने ठोस और तरल कचरे का वैज्ञानिक रूप से प्रबंधन करने में नाकाम रहने के लिए बिहार पर चार हजार करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति एके गोयल की पीठ ने निर्देश दिया कि जुर्माने की राशि 2 महीने के भीतर रिंग-फेंस खाते में जमा कराई जाए और मुख्य सचिव के निर्देशों के अनुसार इसका इस्तेमाल राज्य में सिर्फ अपशिष्ट प्रबंधन के लिए किया जाए। रिंग-फेंस खाते में जमा राशि के रिश्ते को खास उद्देश्य के लिए रखा जाता है।
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