गृह मंत्रालय ने विश्वविद्यालयों और संस्थानों द्वारा परीक्षाओं के संचालन की अनुमति देने का जारी किया गाईडलाईन

नई दिल्ली, 6 जुलाई, 2020 गृह मंत्रालय ने केंद्रीय उच्च शिक्षा सचिव को लिखे पत्र में आज विश्वविद्यालयों और संस्थानों द्वारा परीक्षा आयोजित करने की अनुमति सबंधी गाईड लाइन जारी की है।। विश्वविद्यालयों के लिए परीक्षा और शैक्षणिक कैलेंडर पर यूजीसी दिशानिर्देशों के अनुसार अंतिम टर्म की परीक्षा अनिवार्य है।इस गाईड लाईन का काफी समय से छात्रों को इंतजार था। क्या कहती है ये गाईडलाईन यहां नीचे देखें पत्र

जानिए दिशानिर्देश के मुख्य बिंदु 

• विद्यार्थियों का परीक्षाओं में प्रदर्शन, उन्हें सर्वश्रेष्ठ उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश दिलाने में , छात्रवृत्ति और पुरस्कार उपलब्ध कराने में , और बेहतर नौकरी /प्लेसमेंट मिलने में सहायक होता है। परीक्षाओं में बेहतर प्रदर्शन छात्रों को अधिक आत्मविश्वास और संतुष्टि देता है और योग्यता, आजीवन विश्वसनीयता और व्यापक वैश्विक स्वीकार्यता भी सुनिश्चित करता है।
• टर्मिनल सेमेस्टर / अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों के वैश्विक स्तर पर अकादमिक और कैरियर की प्रगति से संबंधित दूरगामी हितों की रक्षा करने के लिए, संस्थानों को सितंबर 2020 के अंत तक ऑफ़लाइन (पेन और कागज) / ऑनलाइन / मिश्रित (ऑनलाइन + ऑफ़लाइन) मोड में परीक्षाओं का आयोजन करना आवश्यक है.
• टर्मिनल सेमेस्टर / अंतिम वर्ष के विद्यार्थी जिनका बैकलॉग है , उनका अनिवार्य रूप से , संभाव्यता और उपयुक्तता को ध्यान में रखते हुए , ऑफ़लाइन (पेन और पेपर) / ऑनलाइन / मिश्रित (ऑनलाइन + ऑफलाइन) मोड में परीक्षा आयोजित कर, मूल्यांकन किया जाना चाहिए।
• यदि किसी कारणवश , टर्मिनल सेमेस्टर / अंतिम वर्ष का कोई विद्यार्थी विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित परीक्षा में उपस्थित नहीं हो पाता है, तो उसे इस तरह के पाठ्यक्रम /पेपर के लिए विशेष परीक्षाओं में उपस्थित होने का अवसर दिया जा सकता है। जब भी संभव हो, विश्वविद्यालय द्वारा इन विशेष परीक्षाओं को संचालित किया जा सकता है, ताकि विद्यार्थी को किसी भी असुविधा / नुकसान का सामना न करना पड़े । उपरोक्त प्रावधान केवल वर्तमान शैक्षणिक सत्र 2019-20 के लिए सिर्फ एक बार के उपाय के रूप में लागू होगा।
• इंटरमीडिएट सेमेस्टर / वार्षिक परीक्षा और अन्य संबंधित मुद्दों के बारे में 29.04.2020 को अधिसूचित दिशानिर्देश यथावत लागू रहेंगे।
• शैक्षणिक कैलेंडर और विश्वविद्यालयों और कॉलेजों से जुड़े मामलों से संबंधित अन्य प्रासंगिक विवरण अलग से जारी किए जाएंगे।