मजदूरों के पलायन पर केन्द्र सरकार की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कड़े निर्देश दिए हैं। मजदूरों के पलायन रोकने के लिए शीर्ष न्यायालय ने केन्द्र सरकार से कमेटी बनाने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राजनीतिक या धार्मिक किसी आधार पर लोगों की कमेटी बनायी जाये, जो हर राहत शिविर में जाकर मजदूरों से बात करेंगे। इसके अलावा कोर्ट ने यह आदेश भी दिया है कि कमेटी के सदस्य हर शेल्टर होम में प्रशिक्षित काउंसर भी भेजे जाएं।
नमाज, भजन-कीर्तन कैसे भी…पलायन रोकें-सीजेआई
पलायन पर केंद्र की ओर से दाखिल रिपोर्ट पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) एसए बोवडे ने कहा कि आपको भजन-कीर्तन-नमाज या फिर कुछ करना पड़े लेकिन आपको मजदूरों को कोरोना वायरस के बारे में समझाना होगा। इसके लिए काउंसर की जरूरत है. आपके हलफनामे में इसका जिक्र नहीं है। सीजेआई ने आगे कहा कि शेल्टर होम में सभी समुदाय के नेता भी जाएंगे जो मजदूरों को जागरूक करेंगे।
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