राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद जमानत प्रक्रिया हुई पूरी, जानिए कब आ रहे जेल से बाहर

राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद गुरुवार को जेल से निकल गए। चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता लालू दुमका कोषागार से जुड़े मामले में 19 मार्च 2018 से सजा काट रहे थे। गौरतलब है कि झारखंड हाईकोर्ट ने बीते 17 अप्रैल को उक्त मामले में जमानत की सुविधा प्रदान की थी, किन्तु वकीलों के काम नहीं किए जाने के कारण बेल बॉड नहीं भरा जा सका था।

बार काउंसिल ऑफ इंडिया के आदेश के बाद गुरुवार को लालू प्रसाद के पैरवीकार अधिवक्ता ने दो निजी मुचलके दाखिल किए, जिसे कोर्ट ने  सही पाकर बिरसा मुंडा केन्द्रीय कारा होटवार के जेल अधीक्षक को भेज दिया। साथ ही लालू प्रसाद को जेल से छोड़ने का आदेश जारी किया।

इस मामले में सीबीआई के विशेष न्यायाधीश शिवपाल सिंह की अदालत ने लालू प्रसाद को दो धाराओं में सात-सात साल की सजा सुनायी थी। कोर्ट ने दोनों सजा को अलग-अलग काटने का निर्देश दिया था। इसी मामले में लालू प्रसाद जेल में थे।

बता दें कि कोरोना महामारी के कारण स्टेट बार काउंसिल के निर्देश पर अधिवक्तागण अपने-आप को न्यायिक कार्य से अलग रखे हुए थे। बीते 28 अप्रैल को बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने आदेश जारी किया कि वैसे मामले में जिनको ऊपरी अदालत ने जमानत की सुविधा दे दी है।

निचली अदालत में बेल बॉन्ड भरने की अनुमति दी  जाती है। अधिवक्ता या अधिवक्ता लिपिक को बेल बॉड भरने की छूट दी जाती है। इसी निर्देश के आलोक में बेल बॉड भरा गया। लालू के अधिवक्ता प्रभात कुमार ने जानकारी दी कि रिलीज ऑर्डर जेल चला गया। वहीं से एम्स दिल्ली पहुंच जाएगा, जहां लालू प्रसाद वर्तमान में इलाजरत हैं।