डीएम ने नई नियमावली जारी, शाम के 6 बजे से सुबह के 6 बजे तक किसी भी व्यक्ति के घर से बाहर निकलने पर प्रतिबंध, जानिए नियम दुकानों के खोलने का

बढ़ते कोरोना संक्रमण की सुनामी अपने रफ़्तार में है। इसे लेकर डीएम ने नई नियमावली जारी की है। इस नियमावली के अनुसार आवश्यक सेवाओं को छोड़ बाकी साड़ी दुकानें शाम 4 बजे तक ही खोली जा सकती हैं। वहीं शाम के 6 बजे से सुबह के 6 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। शाम के 6 बजे से सुबह के 6 बजे तक किसी भी व्यक्ति के घर से बाहर निकलने पर प्रतिबंध है। आवाजाही पर रोक रहेगी। विवाह समारोह के लिए भी रात 10 बजे के बाद किसी तरह की आवाजाही नहीं की जा सकती है।

वही विवाह समारोह में 50 एवं अंतिम संस्कार में 20 से अधिक लोग भाग नहीं ले सकते है। बिना मास्क व सैनिटाइजर के प्रयोग तथा सोशल डिस्टेंसिंग के अनुपालन के बगैर दुकान का संचालन नहीं होगा। वहीं कंटेनमेंट जोन में किसी भी दुकान के खोलने पर प्रतिबंध रहेगा। लेकिन उक्त प्रतिबंध सार्वजनिक परिवहन, औद्योगिक प्रतिष्ठान, ई-कॉमर्स, निर्माण कार्य, स्वास्थ्य पर क्षेत्र, ठेला पर फल सब्जी की बिक्री, रिसीवर से जुड़े कार्य पर लागू नहीं होगा, परंतु इन संस्थाओं में कोरोना के संबंधित दिशा-निर्देश पालन किए जाएंगे।

रेस्टोरेंट्स और खाने की दुकान पर रात नौ बजे तक सुविधा जारी रहेगी। आदेश का अनुपालन न करने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कार्रवाई होगी। इसके अलावा दुकानों को तीन कैटेगरी में बांटा गया है और उसे अलग-अलग दिन खोलने को कहा गया है। दवा दुकान, सरकारी व निजी क्लीनिक प्रतिदिन 24 घंटे खुलेंगी जबकि शेष सभी दुकानें निर्धारित दिवस को सुबह सात बजे से शाम चार बजे तक खुली रहेंगी।

यह दुकानें हर दिन खोली जा सकती है

दवा, मेडिकल, अस्पताल, निजी क्लीनिक, किराना दुकान, डेयरी, दूध की दुकान, फल व सब्जी की दुकान, सब्जी मंडी, मीट व मछली की दुकान, किताब दुकान, स्टेशनरी दुकान, चश्मे की दुकान, अनाज मंडी, ई-कॉमर्स, आटा चक्की मिल, पशु चारा दुकान, पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी, ऑटोमोबाइल शोरूम व मरम्मत की दुकान, साइकिल की दुकान व निर्माण सामग्रियों की दुकान।

इन दुकानों को सोमवार, बुधवार व शुक्रवार 

इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स, मोबाइल, कंप्यूटर, कैफे, लैपटॉप, यूपीएस, बैटरी, पंखा, कूलर, एयर कंडीशन, सैलून, पार्लर, कपड़ा, रेडीमेड, कृषि यंत्र व ज्वेलरी की दुकान।

इन दुकानों को मंगलवार, गुरुवार और शनिवार

फर्नीचर की दुकान, जूता चप्पल की दुकान, ड्राई क्लीनर्स की दुकान, बर्तन की दुकान, खेलकूद सामग्री की दुकान तथा अन्य उपभोक्ता वस्तुओं की दुकान जो किसी अन्य सूची में शामिल नहीं है।