बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र जैसे कुछ राज्यों की मांग के बाद गृह मंत्रालय ने अलग-अलग स्थानों पर फंसे हुए छात्रों, प्रवासी मजदूरों, तीर्थयात्रियों, पर्यटकों और की आवाजाही के लिए नई गाइडलाइन तैयार की है. नई गाइडलाइन के मुताबिक सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को अपने नोडल अधिकारी नियुक्त करने और ऐसे फंसे हुए व्यक्तियों को वापस भेजने और लेने के लिए एक एसओपी की तैनाती करनी होगी।
इन 10 नियमों का रखना होगा खास ख्याल –
1. ट्रांसपोर्ट के रूप में सिर्फ बस का इस्तेमाल किया जाएगा
2. बस के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा
3. घर जाने से पहले मेडिकल चेकअप किया जाएगा
4. घर लौटने के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का खयाल रखना होगा
5. घर लौटने के बाद लोगों को होम क्वॉरन्टीन में रहना होगा
6. घर लौटने पर लोकल हेल्थ अथॉरिटी से जांच करानी होगी
7. इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन की जरूरत नहीं होने पर होम क्वॉरन्टीन में रहना होगा
8. राज्यों-केंद्र शासित प्रदेशों को नोडल ऑथोरिटी नियुक्त करना होगा
9. लोगों को भेजने और रिसीव करने के लिए एक स्टैंडर्ड प्रोटकॉल बनाना होगा
10. राज्यों-केंद्र शासित प्रदेशों को आवाजाही की इजाजत देनी होगी
GoI issues order to State/UTs to facilitate Inter-State mvmt of stranded people inc. #MigrantLabourers, in the country.
All persons to be medically screened at source & destination; & kept in home/institutional quarantine on arrival, as per @MoHFW_INDIA guidelines.#COVID19 pic.twitter.com/4zfztwB2NA— Spokesperson, Ministry of Home Affairs (@PIBHomeAffairs) April 29, 2020
लॉकडाउन में घर से दूर लोगों का हाल सबसे बुरा है. साथ ही इस मामले में जमकर सियासत भी हुई और अब केंद्र सरकार इस मामले को लेकर कुछ नई गाइडलाइन जारी किया है. बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हाल ही में हुए प्रधानमंत्री के साथ विडियो कॉन्फ़्रेंसिंग बैठक में इसका उल्लेख भी किया था.
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