यत्र- तत्र थूकने पर बीमारियों का खतरा है (आइसीएमआर) की अपील के बाद द सिफ्ट इंडिया ने इसपर एक विस्तृत खबर प्रकाशित की थी ।
इस थू- थू से फैल रही बीमारी, निगम सुस्त, जिला प्रशासन केवल कर रहा विचार
इस खबर में पटना में यत्र तत्र थूकने को अनदेखा करने की बात भी कहीं गई थी। खबर प्रकाशित होने के बाद बिहार सरकार ने धुआं रहित तंबाकू पदार्थ जैसे पान मसाला, तंबाकू खा कर इधर-उधर थूकने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है।
spitting pan and tobacco is a major social issue in bihar.we don’t realise how dangerous it is to public health.covid-19 has made us even more vulnerable to spitting.let us begin a movement to stop spitting and counsel others for the same.see the health dept order below. https://t.co/SgmtWAXtI2
— sanjay kumar (@sanjayjavin) April 13, 2020
स्वास्थ विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने सोमवार को यहां जारी आदेश में कहा है कि केंद्र की सलाह के बाद राज्य सरकार ने भारतीय दंड संहिता की धारा 268/ 269 के तहत गुटका, खैनी व अन्य धुआं रहित तंबाकू पदार्थ खाकर थूकने वालों को दंडित करने का फैसला लिया है। ऐसा करते पकड़े जाने पर दोषी को छह महीने की जेल और 200 रुपए का जुर्माना भरना होगा।
You must be logged in to post a comment.