The Shift India की खबर का असर, स्वास्थ्य विभाग ने दिया आदेश इधर उधर थूका तो होगी जेल

यत्र- तत्र थूकने पर बीमारियों का खतरा है (आइसीएमआर) की अपील के बाद द सिफ्ट इंडिया ने इसपर एक विस्तृत खबर प्रकाशित की थी ।

इस थू- थू से फैल रही बीमारी, निगम सुस्त, जिला प्रशासन केवल कर रहा विचार

इस खबर में पटना में यत्र तत्र थूकने को अनदेखा करने की बात भी कहीं गई थी। खबर प्रकाशित होने के बाद बिहार सरकार ने धुआं रहित तंबाकू पदार्थ जैसे पान मसाला, तंबाकू खा कर इधर-उधर थूकने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है।

स्वास्थ विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने सोमवार को यहां जारी आदेश में कहा है कि केंद्र की सलाह के बाद राज्य सरकार ने भारतीय दंड संहिता की धारा 268/ 269 के तहत गुटका, खैनी व अन्य धुआं रहित तंबाकू पदार्थ खाकर थूकने वालों को दंडित करने का फैसला लिया है। ऐसा करते पकड़े जाने पर दोषी को छह महीने की जेल और 200 रुपए का जुर्माना भरना होगा।