पप्पू यादव को हाईकोर्ट में जमानत अर्जी के लिए मिली मंजूरी, पहले हाई कोर्ट ने महत्वपूर्ण मामला मानने से किया था इनकार

पप्पू यादव और उनकी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के लिए यह एक राहत भरी खबर है। पप्पू यादव जिन्हें पिछले दिनों मधेपुरा सेशन कोर्ट ने 32 साल पुराने केस में जमानत देने से इनकार कर दिया था। अब वह जमानत के लिए पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं।

दरअसल पटना हाईकोर्ट में इन दिनों गर्मी की छुट्टी चल रही है और इस दौरान हाई कोर्ट में जमानत याचिका दायर करने पर रोक लगी हुई है। लेकिन पप्पू यादव की तरफ से जमानत याचिका दायर करने के लिए हाई कोर्ट से आग्रह किया गया था। इसे अति महत्वपूर्ण मामला बताते हुए हाईकोर्ट से पप्पू यादव की पत्नी पूर्व सांसद रंजीत रंजन ने जो आग्रह किया उसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है।

अब पप्पू यादव की जमानत याचिका पर पटना हाईकोर्ट में सुनवाई हो पायेगी। लेकिन इसके लिए पहले उनके वकीलों की तरफ से कोर्ट में बेल की ई फाइलिंग करनी होगी. मालूम हो कि इन दिनों पप्पू यादव 32 साल पुराने अपहरण के एक मामले में इस वक्त जेल के अंदर हैं। वहीं बीमार होने के बाद उनका इलाज दरभंगा के डीएमसीएच में चल रहा है।

गौरतलब है कि पप्पू यादव की तरफ से पहले भी इस मामले में गिरफ्तारी के बाद पटना हाई कोर्ट से सुनवाई का आग्रह किया गया था। लेकिन कोर्ट ने तब इसे अति महत्वपूर्ण मामला मानने से इनकार करते हुए सुनवाई नहीं की थी। बाद में पप्पू यादव मधेपुरा की निचली अदालत में गए थे। मधेपुरा के एसीजेएम कोर्ट ने पप्पू की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। बाद में पप्पू सेशन कोर्ट गए सेशन कोर्ट ने भी उन्हें कई नियम शर्तों के साथ जमानत देने से मना कर दिया. वहीं जानकारों के मुताबिक अब पप्पू यादव की जमानत अर्जी पर पटना हाईकोर्ट में सुनवाई का रास्ता साफ़ होता दिख रहा है।