Patna High Court का बड़ा फैसला, बिहार में नगर निकाय चुनाव पर लगाई रोक

पटना. इस वक्त की बड़ी खबह बिहार में होने वाले नगर निकाय चुनाव को लेकर आ रही है. पटना हाईकोर्ट ने इस मसले पर बड़ा फैसला लिया है. पटना हाईकोर्ट ने राज्य में होने वाले नगर निकाय चुनाव पर रोक लगा दी है. पटना हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि बिहार सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग ने पिछड़ों को आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया. पटना हाईकोर्ट ने अपने इस फैसले में सबसे ज्यादा नाराजगी राज्य निर्वाचन आयोग पर जतायी है.

मंगलवार को पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय करोल और एस. कुमार की बेंच ने अपना फैसला दिया. हाईकोर्ट की बेंच ने कहा है कि स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही जोआदेश दिया था, उसका बिहार में पालन नहीं किया गया. चुनाव में पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को लेकर कोर्ट ने कहा कि पिछड़ा वर्ग के आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सही रूप से पालन नहीं हुआ है.इस फैसले के साथ ही बिहार में 10 अक्टूबर को होने वाला चुनाव फिलहाल टल गया है.

कोर्ट के इस फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया पूरी करनी होगी. जानकारी के मुताबिक अतिपिछड़ा सीट सामान्य माने जाएंगे. हाईकोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग के फैसले पर नाराजगी जताते हुए कहा कि राज्य निर्वाचन आयोग ने नियमों का पालन नहीं किया है. ताजा अपडेट के मुताबिक अतिपिछड़े सीट को सामान्य करार देकर चुनाव कराया जा सकता है लेकिन इस प्रक्रिया में घोषित मतदान की तिथि में चुनाव होना संभव नहीं है. मालूम हो कि बिहार में राज्य निर्वाचन आयोग ही नगर निकाय चुनाव करा रहा है. निकाय चुनाव में पिछड़ों को आरक्षण को लेकर पटना हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी. इस याचिका पर 29 सितंबर को सुनवाई पूरी कर ली थी.