उत्तरप्रदेश सरकार इन कुत्तों को पालने पर लगा सकती है रोक, हिसंक प्रवृत्ति के कारण मालिक के साथ साथ समाज के लोग भी है असुरक्षित।

उत्तर प्रदेश में कुत्तों के काटने के मामलों में हो रहे लगातार इजाफे को देखते हुए उत्तरप्रदेश में कुत्तों को लेकर कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। खासकर खतरनाक प्रजाति के पालतू कुत्तों से परिवार के लोग जहां खुद असुरक्षित रहते हैं, वहीं पड़ोसियों के लिए भी यह खतरा हैं। पिछले दिनों उत्तरप्रदेश की राजधानी लखनऊ के कैसरबाग इलाके से एक ऐसी घटना सामने आई थी जिसने हर किसी को हैरान कर दिया था। कैसरबाग के बंगाली टोला में एक बुजुर्ग महिला को उसी के पालतू पिटबुल डॉगी ने नोच-नोचकर मार डाला था। वहीं अब ऐसी खबर आ रही है कि यूपी सरकार कुछ प्रजाति के कुत्तों के पालने पर सूबे में रोक लगा सकती है।

इन कुत्तों को पालने के लिए आपको लेना होगा लाइसेंस….

उत्तर प्रदेश में तीन प्रजाति के कुत्तों को पालने पर राज्य सरकार के द्वारा रोक लगाया जा सकता है। नगर विकास विभाग ने पिटबुल, रॉटविलर तथा मास्टिफ को पालने पर रोक लगाने की तैयारी लगभग पूरी कर ली है। विशेष सचिव की अध्यक्षता में दो दौर की बैठक में सहमति मिलने के बाद अब मंजूरी के लिए इस फाइल को नगर विकास मंत्री के पास भेजा जाएगा। वर्तमान में उत्तरप्रदेश में इन तीन प्रजाति के कुत्तों को पालने के लिए नगर निगम से लाइसेंस प्राप्त करना पड़ता है।

लाइसेंस नहीं लेने पर देना होगा 5000 का जुर्माना…..

इससे पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने कुत्ता पालने वाले मालिकों से लाइसेंस रखना अनिर्वाय कर दिया था। इस नियम के अनुसार, अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है तो ऐसी स्थिति में कुत्ते के मालिक पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगेगा। साथ ही कुत्ते को नगरपालिका अधिकारियों द्वारा जब्त भी किया जाएगा। वहीं इससे पहले लखनऊ नगर निगम मे एक एडवाइजरी जारी की थी। जिसमें खतरनाक डॉग ब्रीड को पालने से बचने की अपील की गयी थी। फ्रेंडली छोटी डॉग ब्रीड को पालने से बचने की अपील थी। ये भी कहा गया था कि पालतू कुत्तों के स्वभाव पर ध्यान रखना चाहिए, अगर कोई बदलाव दिखे तो तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करना चाहिए।