कंटेनमेंट जोन में 30 नवंबर तक जारी रहेगा लॉकडाउन, गृह मंत्रालय ने जारी की गाइडलाइंस

कोविड महामारी के कारण देश में लागू किये गये लॉकडाउन को लेकर गृह मंत्रालय ने बड़ा फैसला किया है। गाइडलाइंस के मुताबिक 30 नवंबर तक कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन का सख्ती से जारी रहेगा। इसके अलावा राज्य के अंदर और बाहर परिवहन पर किसी तरह की पाबंदी नहीं होगी। साथ ही सामान या व्यक्ति को ट्रैवल करने के लिए किसी तरह की अनुमति लेने की जरूरत नहीं रहेगी.

कम हो रही है संक्रमितों की संख्या

आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों में हर दिन मिलने वाले कोरोना मरीजों की संख्या में काफी गिरावट दर्ज की जा रही है। 26 अक्टूबर को भारत में कोरोना वायरस के 79,11,104 संक्रमण के मामले थे. जिनमें से एक्टिव केस की संख्या 6,55,935 थी. रिकवरी रेट को देखा जाए कुल संक्रमितों में 90.18 फीसदी लोग ठीक हो चुके थे. हालांकि, सबसे ज्यादा मौतों के लिहाज से भारत अमेरिका और ब्राजील के बाद तीसरा देश है. वर्ल्डोमीटर के मुताबिक, भारत में मंगलवार सुबह 10.53 बजे तक मौतों का आंकड़ा 1,19,535 था. जबकि, कुल संक्रमितों की संख्या 79,46,429 पर पहुंच गई थी।

अनलॉक 5 के तहत सरकार ने सिनेमा हॉल, एंटरटेनमेंट पार्क, स्विमिंग पूल को 15 अक्तूबर से खोलने की अनुमति दी थी। हालांकि, सिनेमा हॉल को 50 फीसदी क्षमता के साथ ही खोलने की इजाजत दी गई थी। गृह मंत्रालय के निर्देश के मुताबिक, सिनेमाघर और मल्टीप्लेक्स 50 प्रतिशत सीटों के साथ खोले जाएंगे।

वहीं, सामाजिक, शैक्षणिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनैतिक और अन्य कार्यक्रमों में सिर्फ 100 लोगों को शामिल होने की अनुमति दी गई थी। बंद जगहों पर 200 लोगों की क्षमता वाले हॉल में आधे लोगों को जाने की इजाजत थी। गृह मंत्रालय ने कहा था, स्कूलों और कोचिंग संस्थानों को खोलने को लेकर 15 अक्तूबर के बाद राज्य सरकारें अपने हिसाब से फैसला कर सकेंगी। हालांकि, इस दौरान माता-पिता की सहमति की जरूरत होगी।