31 मार्च के बाद नहीं बिकेंगे BS4 वाहन, सुप्रीम कोर्ट का राहत से इनकार, 1 अप्रैल से बीएस-6 अनिवार्य

 

सुप्रीम कोर्ट ने ऑटोमोबाइल डीलर्स को राहत देने से इनकार करते हुए कहा कि 31 मार्च के बाद बीएस-4 वाहन नहीं बिकेंगे. इससे अगर आपके पास BS4 वाहन है तो आपकी मुश्किलें बढ़ सकती है.

साल 2018 में BS4 की बिक्री पर लगी थी रोक

साल 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने BS4 वाहन की बिक्री पर रोक लगा दी थी. इसके बाद ऑटोमोबाइल डीलर्स ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर और अधिक समय मांगा था. डीलर्स ने अपने याचिका में 30 अप्रैल तक का समय देने की मांग की थी जिससे कि वो स्‍टॉक में रखे BS4 वाहन बेच सके.? लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने डीलर्स की याचिका खारिज करते हुए कहा कि बीएस-4 अप्रैल 2017 से ही देशभर में लागू हुआ था. केंद्र सरकार 2016 में ही ऐलान किया था कि देश में BS5 नियमों को अपनाए बिना ही अप्रैल 2020 तक BS6 नियमों को देशभर में लागू कर दिया जाएगा

1 अप्रैल से BS6 अनिवार्य

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आगामी 1 अप्रैल से BS6 को अनिवार्य कर दिया गया है. इस मानक की गाड़ी से प्रदूषण बेहद कम होने की उम्‍मीद है. केंद्र सरकार की दिशा निर्देश को देखते हुए अब ऑटो कंपनियां BS6 गाड़‍ियां लॉन्‍च कर रही हैं.

कम प्रदूषण होने की संभावना

BS के आगे जितना बड़ा नंबर  लिखा होता है उस गाड़ी से उतने ही कम प्रदूषण होने की संभावना होती है.