सुप्रीम कोर्ट ने लालू प्रसाद को भेजा नोटिस, पूछा- क्यों न रद्द कर दी जाए जमानत ?

चारा घोटाला मामले में सीबीआई की ओर से राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद की जमानत रद्द करने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, इस मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने लालू यादव को नोटिस दिया है. कोर्ट ने लालू से पूछा कि क्यों न आपकी जमानत रद्द कर दी जाए. सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस का जवाब देने के लिए 4 सप्ताह का समय दिया है.

सीबीआई ने हाईकोर्ट के फैसले को दी चुनौती

झारखंड हाईकोर्ट ने 12 जुलाई 2019 को देवघर कोषागार से अवैध निकासी मामले में आधी सजा काटने के आधार पर लालू को जमानत दी थी. जिसके बाद सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में झारखंड हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी. मामला देवघर कोषागार से 90 लाख रुपए की अवैध निकासी का है। जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की कोर्ट ने 50-50 हजार रुपए के दो निजी मुचलके पर लालू को जमानत दी थी. सीबीआई कोर्ट ने इस मामले में लालू प्रसाद को साढ़े 3 साल की सजा सुनाई थी। 10 लाख रुपए जुर्माना भी लगाया था.