झारखंड के पूर्व मंत्री एनोस एक्का और उनकी पत्नी को 7-7 साल की सजा, कोर्ट ने आय से अधिक संपति मामले में दिया फैसला

 

झारखंड के पूर्व मंत्री एनोस एक्का, उनकी पत्नी और 5 परिजनों को सात सात साल की सजा सुनाई गई है. सीबीआई की विशेष अदालत ने आय से अधिक संपति के मामले में यह सजा सुनाई है. इसके साथ ही 50 लाख रुपए का जुर्माना भी देना होगा. पूर्व मंत्री के साथ उनकी पत्नी मेनन एक्का और परिवार के पांच अन्य सदस्यों को भी सीबीआई के स्पेशल जज एके मिश्र की अदालत ने 7-7 की सजा व 50-50 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है.

पूर्व मंत्री की संपति अटैच करने का आदेश

झारखंड के पूर्व मंत्री एनोस एक्का और उनके परिजनों पर 16.82 करोड़ रुपए की संपत्ति अर्जित करने का आरोप था. सीबीआई की विशेष अदालत ने जुर्माना नहीं देने पर सभी आरोपियों को 1 वर्ष और जेल में काटनी होगी. इसके साथ ही कोर्ट ने एनोस एक्का की तमाम संपत्तियों को अटैच करने का आदेश भी दिया है.

158 गवाहों का बयान दर्ज कराए

आय से अधिक संपति मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने 12 फरवरी को दोनों पक्षों की अंतिम बहस सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था और कोर्ट ने फैसले की तारीख 25 फरवरी मुकर्रर की थी. कोर्ट में जब फैसला सुनाए जा रहे थे उस समय सभी 7 आरोपी उपस्थित रहे. सीबीआई ने इस मामले में कुल 158 गवाहों के बयान दर्ज कराए.

2008 में दर्ज की गई थी एफआईआर

पूर्व मंत्री पर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में 2008 में निगरानी ब्यूरो ने प्राथमिकी दर्ज की थी. प्राथमिकी में सीबीआई ने एक्का दंपती के अलावा उनके पांच परिजनों को आरोपी बनाया था. अगस्त 2010 में हाईकोर्ट के निर्देश पर सीबीआई ने प्राथमिकी दर्ज की थी। मामले में अगस्त 2012 को आरोप गठित हुआ था.

एक्का को हत्या में मिली है उम्रकैद की सजा

पूर्व मंत्री एनोस एक्का 2014 में पारा शिक्षक मनोज कुमार की हुई हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे हैं, वे फिलहाल जमानत पर हैं. झारखंड हाईकोर्ट ने सितंबर 2019 में उन्हें जमानत दी थी. एनोस एक्का 2005, 2009 और 2014 में कोलेबिरा विधानसभा सीट से चुनाव जीता था।