देश में लागू lockdown के बीच दिल्ली से हजारों गरीब मजदूर बिहार और उत्तर प्रदेश के लिए पैदल ही पलायन कर रहे हैं। इसको रोकने के लिए केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार ने कई कदम उठा रही है। इसके बावजूद भी पलायन नहीं रुक रही है। इसको लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्य आपदा राहत कोष/एसडीआरएफ के तहत दी जाने वाली सहायता के नियमों में शनिवार को बदलाव किया. जिसके तहत 21 दिन के लॉकडाउन के दौरान प्रवासी मजदूरों के लिए भोजन और ठहरने की अस्थायी व्यवस्था के लिए इस कोष से पैसा दिया जाएगा।
गृह मंत्रालय ने सभी मुख्य सचिवों को भेजे पत्र
गृह मंत्रालय ने सभी मुख्य सचिवों को भेजे पत्र में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से घोषित बंद के दौरान प्रवासी मजदूरों को चिकित्सा सेवा एवं कपड़े भी उपलब्ध कराए जा सकते हैं. गृह मंत्रालय के एक अधिकारी के मुताबिक एसडीआरएफ के नये नियमों के तहत अस्थायी आवास, भोजन, कपड़े, चिकित्सीय देखभाल आदि का प्रावधान बंद के चलते फंसे प्रवासी मजदूर समेत बेघर लोगों तथा राहत शिविरों या अन्य स्थानों पर रह रहे लोगों पर लागू होगा।
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