25 मई से शुरू हो रहे घरेलू विमान सेवाओं के लिए नई गाइडलाइंस जारी, वेब चेक-इन कंफर्म होने पर ही एयरपोर्ट पर मिलेगी एंट्री

नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने 25 मई से कुछ डोमेस्टिक फ्लाइट शुरू होने की घोषणा के बाद एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एएआई) ने आज पैसेंजर और एयरपोर्ट ऑपरेटर्स के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (एसओपी) भी जारी कर दिया है। 14 साल तक के बच्चों को छोड़ बाकी सभी यात्रियों को आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना जरूरी होगा। फ्लाइट के टाइम से कम से कम 2 घंटे पहले पहुंचना पड़ेगा। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया देश में 100 से ज्यादा एयरपोर्ट की जिम्मेदारी संभालती है।

पब्लिक ट्रांसपोर्ट और प्राइवेट टैक्सी उपलब्ध करवाने का आदेश

नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने स्थिति साफ की है। यात्री फिजिकल चेक-इन नहीं कर पाएंगे। जो पहले से वेब चेक-इन करके आएंगे, उन्हें ही एयरपोर्ट पर एंट्री मिलेगी।एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के मुताबिक राज्य सरकारों और प्रशासन से पब्लिक ट्रांसपोर्ट और प्राइवेट टैक्सी उपलब्ध करवाने के लिए कहा है। ताकि, यात्रियों और एयरपोर्ट स्टाफ को कनेक्टिविटी मिल सके। पर्सनल व्हीकल से भी जा सकेंगे।एएआई ने यह साफ नहीं बताया है, सिर्फ इतना कहा है कि तय संख्या में ही लोगों को बैठने की इजाजत होगी। ये नियम एयरपोर्ट स्टाफ और यात्रियों के लिए लागू होगा।

फ्लाइट के टाइम से दो घंटे पहले पहुंचना जरूरी

कम से कम दो घंटे पहले पहुंचना जरूरी होगा। एयरपोर्ट टर्मिनल में उन पैसेंजर को ही एंट्री मिलेगी, जिनकी फ्लाइट अगले चार घंटे में होगी।

हवाई यात्रा के लिए क्या क्या है जरूरी

  • राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन यात्रियों, एयरपोर्ट और एयरलाइन के स्टाफ को एयरपोर्ट पहुंचने के लिए वाहन की व्यवस्था करें.
  • यात्रियों को विमान डिपार्चर के दो घंटे पहले एयरपोर्ट पहुंचना होगा. टर्मिनल के अंदर वही लोग जा सकते हैं जिनकी फ्लाइट अगले चार घंटे में हो.
  • यात्रियों को अनिवार्य रूप से अपने फोन पर आरोग्य सेतु ऐप पर रजिस्टर करना होगा.
  • यात्रियों को हवाईअड्डा टर्मिनल इमारत में प्रवेश से पहले एक निश्चित स्थान पर थर्मल स्क्रीनिंग के लिए रूकना होगा.
  • यात्रियों को ट्रॉली के उपयोग को कम से कम करना होगा.
  • यात्रियों को बिना लाइन के बोर्डिंग पास मिलेगा.
  • सभी यात्रियों को मास्क और ग्लव्स को पहनना जरूरी होगा
  • यात्रियों के जूतों, फुटवियर्स को डिसइंफेक्ट करने के लिए सभी एंट्रेंस पॉइंट पर ब्लीच में भीगी हुई मैट या कारपेट को बिछाना जरूरी है.
  • इसके अलावा कई अन्य गाइडलाइंस भी हैं जिनके मुताबिक आगमन और प्रस्थान यानी अराइवल और डिपार्चर के अलग-अलग नियमों का पालन करना होगा.