एंटीलिया मामले में एनआईए की बड़ी कार्रवाई, वाजे पर लगाया ‘यूएपीए’ एक्ट

एनआईए अब मनसुख हिरेन हत्या मामले की जांच करेगी। ठाणे की अदालत ने महाराष्ट्र एटीएस को मनसुख हिरेन हत्या मामले में जांच रोकने और इसे एनआईए को सौंपने के लिए कहा है।

एनआईए ने ठाणे सेशन कोर्ट में याचिका दायर की थी

गौर तलब है कि महाराष्ट्र एटीएस के द्वारा मामला ना सौंपे जाने के बाद एनआईए ने ठाणे सेशन कोर्ट में याचिका दायर की थी। वहीं जांच हाथ में आते ही एनआईए ने सचिन वाजे पर बड़ी कार्रवाई करते हुए उसपर यूएपीए अधिनियम लगा दिया है।

UAPA की धारा 16 और 18 को भी जोड़ा गया

राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने इस बीच निलंबित मुंबई पुलिस अधिकारी सचिन वाजे के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के तहत केस दर्ज कर लिया है साथ ही एएनआई ने एंटीलिया बम कांड मामले में UAPA की धारा 16 और 18 को भी जोड़ दिया है

क्या है यूएपीए

यूएपीए के तहत देश और देश के बाहर गैरकानूनी गतिविधियों को रोकने के लिए बेहद सख्त प्रावधान किए गए हैं। 1967 के इस कानून में  सरकार ने कुछ संशोधन करके इसे और कड़ा बना दिया है। यह कानून पूरे देश में लागू होता है। यह कानून राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) को अधिकार देता है कि वो किसी तरह की आतंकी गतिविधि में शामिल संदिग्ध को आतंकवादी घोषित कर सके