ईडी के समन भेजने के अधिकार क्षेत्र पर सोरेन ने सवाल उठाए, हाईकोर्ट 13 अक्टूबर को करेगा सुनवाई

झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने बुधवार को झारखंड हाईकोर्ट को बताया कि ईडी की ओर से भेजा गया समन अनुचित है। हेमंत सोरेन के वकील पी चिदंबरम ने हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा और जस्टिस आनंद सेन की पीठ को बताया कि यह साफ नहीं है कि सोरेन को भेजा गया समन बतौर गवाह भेजा गया है या फिर आरोपी।

हाईकोर्ट में 13 अक्तूबर को इस मामले में सुनवाई

पी चिदंबरम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई में शिरकत की। अब हाईकोर्ट 13 अक्तूबर को इस मामले में सुनवाई करेगा। बता दें कि ईडी ने हेमंत सोरेन को समन भेजकर 14 अगस्त को रांची स्थित ईडी के कार्यालय में पेश होने का समन भेजा था। समन में सोरेन को पीएमएलए एक्ट के तहत अपना बयान दर्ज कराने को कहा गया था। हालांकि समन के खिलाफ सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी थी लेकिन सीएम सोरेन को हाईकोर्ट जाने की छूट दे दी थी। इसके बाद हेमंत सोरेन हाईकोर्ट पहुंचे हैं।

ईडी के समन पर रोक लगाने की मांग

हेमंत सोरेन ने 23 सितंबर को झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर की …सोरेन ने याचिका में मांग की है कि ईडी के समन पर रोक लगाई जाए। ईडी द्वारा उन्हें समन भेजने के अधिकार क्षेत्र पर भी सोरेन ने सवाल उठाए। हेमंत सोरेन का आरोप है कि बदले की भावना से उनके खिलाफ यह कार्रवाई की जा रही है। इससे पहले ईडी ने कथित रक्षा जमीन घोटाले में भी सोरेन को समन जारी किया था लेकिन तब भी सोरेन ईडी के समक्ष पेश नहीं हुए थे।